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संज्ञान: बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद जागी सरकार
- मई 2024 तक जारी की जाएगी इमारतों में अग्नि सुरक्षा नियमों को लेकर अधिसूचना
- शहरी विकास विभाग ने दी अदालत को जानकारी
- सरकार फरवरी में ही विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई की होती, तो अब तक अधिसूचना जारी हो गयी होती…हाई कोर्ट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार इस साल फरवरी में ही विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई की होती, तो अब तक अधिसूचना जारी हो गयी होती। अदालत के आदेश जारी करने के बाद ही सरकार जागी। शहरी विकास विभाग ने शुक्रवार को अदालत को बताया कि मई 2024 में इमारतों के अग्नि सुरक्षा नियमों के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी 2024 को रखी गई है।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ शुक्रवार को वकील आभा सिंह और वकील आदित्य प्रताप सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई दौरान अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने अदालत को बताया कि मई 2024 तक अनिवार्य प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। इस पर खंडपीठ ने टिप्पणी की कि यदि सरकार ने फरवरी में ही विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई की होती,तो अब तक अधिसूचना जारी हो गयी होती. समिति द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अदालत के आदेश के बाद ही सरकार जागी।
खंडपीठ ने सरकार को समय सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया. साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता आदित्य प्रताप सिंह को मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के आयुक्त और मुख्य अग्निशमन अधिकारी को भी पक्षकार बनाने को कहा है। अदालत ने बीएमसी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें शहर में आग की घटनाओं की आपात स्थिति से निपटने के लिए किए गए उपायों का विवरण दिया जाए। हलफनामे में मानक संचालन प्रक्रिया और मौके पर पहुंचने के लिए प्रतिक्रिया समय (रिस्पांस टाइम) का विवरण भी देने को कहा गया है।
Created On :   8 Dec 2023 7:17 PM IST