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New Delhi News: लोकसभा में गूंजी जमाकर्ताओं की जमा राशि के शत प्रतिशत बीमा सुरक्षा देने की मांग

- डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16 में संशोधन करे केंद्रः नरेश म्हस्के
- जमाकर्ताओं की जमा राशि के शत प्रतिशत बीमा सुरक्षा देने की मांग
New Delhi News. बैंकों के दिवालिया होने की स्थिति में जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा की मांग गुरुवार को लोकसभा में गूंजी। शिवसेना (शिंदे) सांसद नरेश म्हस्के ने डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) अधिनियम की धारा 16 में संशोधन कर जमाकर्ताओं की जमा राशि को शत प्रतिशत बीमा सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 21 को भी हटाने की मांग की, ताकि जिन बैंकों से डीआईसीजीसी ने प्रीमियम लिया है उनको भी 100 प्रतिशत बीमा राशि मिल सके।
म ने इस मामले को जोरशोर से उठाते हुए कहा कि वर्तमान में डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) की अधिनियम 1961 के तहत यदि कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो केवल 5 लाख रुपए तक की जमा राशि को बीमा सुरक्षा प्राप्त होती है। यह सीमा 2020 में एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई थी, लेकिन आज के समय में आर्थिक अस्थिरता और महंगाई दोनों बढ़ रही है। ऐसे में यह सीमा अपर्याप्त साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि डीआईसीजीसी हर बैंक की संपूर्ण जमा राशि पर प्रीमियम वसूल करता है, लेकिन जमाकर्ता को केवल 5 लाख तक वह बीमा का भुगतान करता है। यह अन्यायपूर्ण और बीमा सिद्धांतों के विपरीत है।
Created On :   3 April 2025 8:20 PM IST