सुप्रीम कोर्ट: राकांपा नेता मलिक की चिकित्सा जमानत और तीन महीने बढ़ाई

राकांपा नेता मलिक की चिकित्सा जमानत और तीन महीने बढ़ाई
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी राकांपा नेता नवाब मलिक को दी गई अंतरिम चिकित्सा जमानत को और तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने गुरुवार को यह निर्देश पारित किया।

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने बीते अगस्त में मलिक को चिकित्सा के आधार पर दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जो 13 अक्टूबर को समाप्त होने वाली थी। अदालत ने उस समय कहा था कि मलिक किडनी और संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल में थे। इसलिए मलिक की चिकित्सीय स्थिति को देखते हुए अंतरिम जमानत दी गई, न कि योग्यता के आधार पर।

यह भी स्पष्ट किया था कि मलिक को यह जमानत यो को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने मलिक को दो महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए स्पष्ट किया है कि यह चिकित्सा आधार पर दी गई है न कि योग्यता के आधार पर दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद अस्थायी चिकित्सा जमानत के लिए उनकी याचिका खारिज होने के बाद मलिक ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। गौरतलब है कि मलिक को 23 फरवरी 2022 को ईडी ने गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़ी संपत्ति के लेन-देन के मामले में मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था।

Created On :   12 Oct 2023 7:12 PM IST

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