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Mumbai News: टोरेस कंपनी घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को लगाई फटकार
- अदालत ने कहा-किसी ने भी तत्परता से काम नहीं किया
- मुंबई और आस-पास दर्ज सभी एफआईआर ईओडब्ल्यू को सौंपने का निर्देश
Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1,000 करोड रुपए से अधिक के टोरेस कंपनी घोटाले के मामले में मुंबई पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी ने भी तत्परता से काम नहीं किया। अदालत ने इस मामले में मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और मीरा रोड में दर्ज सभी 4 एफआईआर की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन की सलाह दी है। हाई कोर्ट की पीठ के समक्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक गुप्ता की ओर से वकील विवेक तिवारी और वकील प्रियांशु मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर ने मामले की जांच रिपोर्ट पेश की और बताया कि इस मामले में 12 आरोपियों में से 8 आरोपी पिछले साल 30 दिसंबर से पहले ही देश छोड़कर चले गए हैं। इनमें 7 यूक्रेन के नागरिक हैं, जबकि एक भारतीय है। पुलिस को उनके स्थान और उनकी यात्रा का इतिहास पता है। उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। नवी मुंबई पुलिस अक्टूबर 2024 से घोटाले की जांच कर रही है। इस पर पीठ ने कहा कि यदि (घोटाले की) सूचना उपलब्ध थी, तो त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कहीं न कहीं कर्तव्य की उपेक्षा हुई है और किसी ने भी तत्परता से काम नहीं किया।
जून 2024 में व्हिसलब्लोअर ने दी थी जानकारी
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में टोरेस की मूल इकाई प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खातों का ऑडिट किया था। इस दौरान उसे घोटाले की जानकारी हुई और उसने पुलिस को जानकारी दी। अभिषेक की ओर से दावा किया गया है कि पुलिस को इस घोटाले से संबंधित जानकारी जून 2024 में मिल गई थी। इस मामले में अब तक 3700 से अधिक निवेशकों ने शिकायत दर्ज कराई है।
Created On :   22 Jan 2025 8:54 PM IST