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Mumbai News: मुंबई लोकल ट्रेन में सीरियल विस्फोट मामला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए दोषी

- दोषियों की अपील पर फैसला सुरक्षित
- येरवडा, अमरावती, नासिक और नागपुर की सेंट्रल जेलों में हैं बंद
- नावेद हुसैन ने कहा-निर्दोष लोग मारे गए, लेकिन निर्दोषों को फांसी नहीं होनी चाहिए
Mumbai News बॉम्बे हाई कोर्ट ने 7/11 के मुंबई लोकल ट्रेन में सीरियल विस्फोट मामले में दोषियों की अपीलों पर साढ़े छह महीने की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। शुक्रवार को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए नावेद हुसैन ने अदालत से कहा कि विस्फोट में निर्दोष लोग मारे गए, लेकिन निर्दोषों को फांसी नहीं होनी चाहिए।
न्यायमूर्ति अनिल किलोर और श्याम चांडक की पीठ ने 12 दोषियों की अपीलों पर फैसले को सुरक्षित रखने के दौरान कहा कि अगर कोई कुछ कहना चाहता है, तो हम उसे दो मिनट के लिए ऐसा करने की अनुमति दे सकते हैं। दोषी पुणे की यरवडा, अमरावती, नासिक और नागपुर की सेंट्रल जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे।
नागपुर सेंट्रल जेल में बंद दोषी नावेद हुसैन ने कहा कि उसके खिलाफ मामला झूठा है। वह निर्दोष है और इस मामले में शामिल नहीं है। गिरफ्तारी से पहले शायद एक को छोड़कर वह अन्य लोगों को जानता भी नहीं था। इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। वह पिछले 19 सालों से जेल में बंद है। ट्रेन विस्फोट में निर्दोष लोगों की जान चली गई, लेकिन प्रतिशोध का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि निर्दोष लोगों को फांसी पर लटका दिया जाए।
हुसैन ट्रेन में बम रखने वालों में से एक था और उसे ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। हुसैन का इकबालिया बयान अभियोजन पक्ष के मामले का हिस्सा था। सभी 12 आरोपियों की ओर से पेश हुए वकील युग मोहित चौधरी और पायोशी रॉय ने दलील दी कि इकबालिया बयान अस्वीकार्य है और इसमें यातना का इस्तेमाल किया गया है।
11 जुलाई 2006 को मुंबई के लोकल ट्रेनों में सात स्थानों पर 11 मिनट के अंतराल पर हुए बम विस्फोट में 189 लोग मारे गए और 827 यात्री घायल हो गए। पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और 15 अन्य को वांटेड घोषित किया। ट्रायल कोर्ट ने 2015 में 12 लोगों को दोषी ठहराया था। इसमें पांच को मौत की सजा सुनाई गई थी और सात को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी।
Created On :   31 Jan 2025 7:12 PM IST