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Mumbai News: बॉम्बे हाईकोर्ट का विवादित फिल्म इमरजेंसी पर 25 सितंबर तक फैसला लेने का निर्देश
- कंगना रनौत की विवादित फिल्म है इमरजेंसी
- बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीएफसी को 25 सितंबर तक रिलीज पर फैसला लेने को कहा
- सिख संगठनों का फिल्म में समुदाय को गलत तरीके से पेश करने का आरोप
Mumbai News : बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को कंगना रनौत अभिनीत फिल्म ‘इमरजेंसी’ को 25 सितंबर तक रिलीज पर फैसला लेने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि रचनात्मक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता और सेंसर बोर्ड किसी फिल्म को सिर्फ इसलिए प्रमाणित करने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि कानून और व्यवस्था की समस्या की आशंका है।
न्यायमूर्ति बी.पी.कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की पीठ के समक्ष ‘जी’ एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज की याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने "इमरजेंसी’को प्रमाण पत्र जारी करने पर निर्णय नहीं लेने पर सीबीएफसी के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि क्या सीबीएफसी को लगता है कि इस देश के लोग इतने भोले हैं कि वे फिल्म में दिखाई गई हर बात पर विश्वास कर लेंगे।
याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया कि सीबीएफसी राजनीतिक कारणों से फिल्म को प्रमाण पत्र जारी करने में देरी कर रहा है। इस पर पीठ ने कहा कि फिल्म की सह-निर्माता रनौत खुद भाजपा की मौजूदा सांसद हैं, तो क्या सत्तारूढ़ पार्टी अपने ही सांसद के खिलाफ काम कर रही है। रनौत ने फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी की मुख्य भूमिका निभाने के अलावा फिल्म की निर्देशन और सह-निर्माता भी हैं।
पीठ ने कहा कि आपको (सीबीएफसी) किसी न किसी तरह से निर्णय लेना ही होगा। आप को यह कहने का साहस होना चाहिए कि यह फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। कम से कम तब हम आप के साहस और निर्भीकता की सराहना करेंगे। हम नहीं चाहते कि सीबीएफसी तटस्थ रहे। याचिका में सीबीएफसी को फिल्म "इमरजेंसी’ के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
फिल्म पहले 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन विवादों में घिर गई है। शिरोमणि अकाली दल सहित सिख संगठनों ने इस फिल्म पर सिख समुदाय को गलत तरीके से पेश करने और ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते हुए आपत्ति जताई है।
Created On :   19 Sept 2024 9:44 PM IST