Mumbai News: करुणा मुंडे को गुजारा भत्ता देने का मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश कायम

करुणा मुंडे को गुजारा भत्ता देने का मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश कायम
  • मझगांव कोर्ट से धनंजय मुंडे की याचिका खारिज
  • हर माह देने होंगे 2 लाख रुपए

Mumbai News बीड के विधायक धनंजय मुंडे की याचिका मझगांव न्यायालय ने खारिज कर दिया है। मझगांव न्यायालय ने बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा करुणा मुंडे और बेटी को दो लाख रुपए हर महीने देने के फैसले को बरकरार रखा है। करुणा ने दावा किया था कि वे धनंजय की पहली पत्नी हैं और दोनों के दो बच्चे हैं, जो धनंजय के साथ रहते हैं।

6 फरवरी को बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आदेश दिया था कि धनंजय हर माह करुणा को 1.25 लाख और बेटी को 75 हजार रुपए बतौर गुजारा भत्ता अदा करें। हालांकि इस फैसले में अदालत ने दूसरी संतान जोकि बेटा है, उसे गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह बालिग है। बांद्रा कोर्ट के इस फैसले को धनंजय ने मझगांव कोर्ट में चुनौती दी थी।

धनंजय की ओर से दावा किया गया था कि करुणा से उनकी दो संतानें हैं लेकिन उन्होंने करुणा से शादी नहीं की थी। जिस पर पिछली सुनवाई में मझगांव अदालत ने पूछा था कि जब बच्चे आपके हैं तो पत्नी आपकी कैसे नहीं है। करुणा ने 2020 में राकांपा (अजित) के विधायक के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था और गुजारे भत्ते की मांग की थी।

Created On :   5 April 2025 7:54 PM IST

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