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Mumbai News: जरूरी सामान की दुकानें 24 घंटे रह सकती हैं खुली : हाई कोर्ट

- पुणे पुलिस की मनमानी को अदालत में दी गई थी चुनौती
- इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
Mumbai News बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जरूरी सामान की दुकानें 24 घंटे खुली रखी जा सकती हैं। ऐसा करने से कानून नहीं रोकता है। अदालत ने कहा कि इस तरह की सुविधा से ग्राहकों को सहूलियत होती है। अर्थव्यवस्था को भी इसका फायदा होता है। निजी कंपनी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पुणे पुलिस को निर्देश दिया कि जरूरी सामान की दुकान रात 11 बजे तक बंद करने के लिए किसी को बाध्य न करे। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने कहा कि 24 घंटे एवं सातों दिन जरूरी दुकानें खुली रखने की अवधारणा दुनिया भर में लोकप्रिय है। इससे उन लोगों को खरीदारी करने में सहूलियत होती है, जिनकी ड्यूटी के घंटे असामान्य होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह भारत जैसे देश के लिए अहम है, जहां बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है।
इन पर लागू होता है प्रतिबंध | पीठ ने कहा कि हुक्का बार, परमिट रूम, डांस बार और शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट खुले रखने की समय सीमा तय की गई है। निर्धारित समय के बाद इन्हें खुला रखने पर प्रतिबंध है। अदालत ने कहा कि 2020 में सरकार ने सिनेमा हॉल को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दी थी।
ऑटो रिक्शा-टैक्सियों की संख्या कम करने के अनुरोध पर निर्णय करें परिवहन आयुक्त : बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य के परिवहन आयुक्त से पूछा कि क्या ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों की संख्या कम की जा सकती है। ऑटो रिक्शा यूनियन ने अपनी याचिका में दावा किया है कि 2017 की ओपन लाइसेंसिंग नीति या ओपन परमिट के कारण ऑटो-रिक्शा की संख्या बढ़ गई है। इससे ऑटो ड्राइवरों का रोजगार प्रभावित हुआ है। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेथना की पीठ ने पुणे की सावकश ऑटो रिक्शा यूनियन की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला एक नीति से संबंधित है, जिसे बदला जा सकता है। हम राज्य के परिवहन आयुक्त को याचिकाकर्ता द्वारा किए गए निवेदन को सुनने और उचित निर्णय लेने का निर्देश देते हैं।
Created On :   2 April 2025 12:38 PM IST