बॉम्बे हाईकोर्ट: कर्ज डिफॉल्ट मामले में कंपनी के निदेशक को जमानत, न्यू इंडिया बैंक घोटाले में होगा लाइ डिटेक्टर टेस्ट

कर्ज डिफॉल्ट मामले में कंपनी के निदेशक को जमानत, न्यू इंडिया बैंक घोटाले में होगा लाइ डिटेक्टर टेस्ट
  • कर्ज डिफॉल्ट मामले में कॉक्स एंड किंग्स कंपनी के निदेशक को दी जमानत
  • न्यू इंडिया बैंक घोटाला: मुख्य आरोपी हितेश मेहता का लाइ डिटेक्टर टेस्ट

Mumbai News. बॉम्बे हाईकोर्ट ने संकटग्रस्त ट्रैवल कंपनी कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड (सीकेएल) के निदेशक अजय केरकर को 20 करोड़ रुपए के कथित लोन डिफॉल्ट के मामले में जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि यह मामला अपराध से ज्यादा सिविल प्रकृति का है और लोन देने से पहले शिकायतकर्ता द्वारा पूरी तरह से जांच-पड़ताल करने की जरूरत पर ज़ोर दिया। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने अजय केरकर की जमानत याचिका पर लंबी हिरासत और पिछले अदालती फैसलों पर विचार किया, जिसमें कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी और विशेष लेखा परीक्षक सहित सीकेएल के अन्य अधिकारियों को जमानत दी गई थी। पीठ ने केरकर को जमानत दे दी। यह कानूनी मामला मेसर्स कुर्लोन एंटरप्राइजेज के कॉरपोरेट फाइनेंस के प्रमुख यजदीन जम्मी मिस्त्री की शिकायत से शुरू हुई, जिन्होंने आरोप लगाया कि सीकेएल मार्च और अगस्त 2019 के दौरान 10 करोड़ रुपए की दो किस्तों में जारी किए गए कॉर्पोरेट लोन को चुकाने में विफल रही है। शुरुआती पांच किस्त चुकाने के बावजूद सीकेएल ने बाकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। केरकर को 10 जनवरी 2024 को वित्तीय अपराध के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

न्यू इंडिया बैंक घोटाला: मुख्य आरोपी हितेश मेहता का लाइ डिटेक्टर टेस्ट

उधर मुंबई में न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में हुए 122 करोड़ रुपए के घोटाले में मुख्य आरोपी व बैंक के पूर्व जीएम हितेश मेहता का आज लाइ डिटेक्टर टेस्ट किया जाएगा। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा(ईओडब्ल्यू) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मेहता का लाइ डिटेक्टर टेस्ट फोरेंसिक विभाग के दफ्तर में किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईओडब्ल्यूके सूत्रों के मुताबिक, लाइ डिटेक्टर टेस्ट के दौरान मेहता से पूछे जाने वाले सभी सवालों की सूची तैयार कर ली गई है।इस टेस्ट से पुलिस को घोटाले से जुड़े कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है।

इन सवालों के जवाब पर ईओडब्ल्यू की खास नजर

- बिल्डर धर्मेश पौन को क्या70 करोड़ रुपए दिए थे?

- फरार उल्हानाथ अरुणाचलम को 40 करोड़ रुपए दिए थे?

- घोटाले के पैसों से कहां-कहां संपत्ति खरीदी

- इस घोटाले में और कौन-कौन से लोग हैं शामिल

आरबीआई ने सौंपी रिपोर्ट

इस मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(आरबीआई) नेबैंक निरीक्षण की रिपोर्ट ईओडब्ल्यू को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक, ईओडब्ल्यू ने निरीक्षण करने वाले आरबीआई अधिकारी का बयान भी दर्ज किया है। इस मामले में 6 ऑडिटरों से पूछताछ जारी है।ऑडिटरों ने2019 से 2024 के बीच की पूरी ऑडिट रिपोर्ट ईओडब्ल्यू को सौंपी है। इस मामले में ईओडब्ल्यू जल्द ही बैंक के 6 निदेशकों से फिर से पूछताछ करने की तैयारी में है। इन सभी से पहले चरण की पूछताछ हो चुकी है।

सीकेएल के निदेशक को जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने संकटग्रस्त ट्रैवल कंपनी कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड (सीकेएल) के निदेशक अजय केरकर को 20 करोड़ रुपए के कथित ऋण डिफॉल्ट के मामले में जमानत दे दी। अदालत ने माना यह मामला अपराध से ज्यादा सिविल प्रकृति का है और ऋण देने से पहले शिकायतकर्ता द्वारा कंपनी की जांच-पड़ताल करने की जरूरत थी। अदालत की एकल पीठ ने केरकर की लंबी हिरासत और पिछले अदालती फैसलों पर विचार किया। इसमें कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी और विशेष लेखा परीक्षक सहित सीकेएल के अन्य अधिकारियों को जमानत दी गई थी। इस मामले में मेसर्स कुर्लोन एंटरप्राइजेज के अधिकारी यजदीन जम्मी मिस्त्री ने शिकायत दर्ज कराई थी।जिसमें आरोप लगाया गया था कि सीकेएल मार्च और अगस्त 2019 के दौरान 10 करोड़ रुपए की दो किस्तों में जारी किए गए कॉर्पोरेट लोन को चुकाने में विफल रही है।

Created On :   10 March 2025 9:49 PM IST

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