Mumbai News: अदालत ने स्कूल को पानी का पंप, छत, बेसमेंट और लिफ्ट का उपयोग करने की दी अनुमति

अदालत ने स्कूल को पानी का पंप, छत, बेसमेंट और लिफ्ट का उपयोग करने की दी अनुमति
  • ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड ने कर्ज बकाया के मामले में ऑर्किड स्कूल के पानी का पंप, छत और लिफ्ट को किया था सील
  • अदालत ने स्कूल को पानी का पंप, छत, बेसमेंट और लिफ्ट का उपयोग करने की दी अनुमति

Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट से ठाणे के ऑर्किड स्कूल को राहत मिली है। अदालत ने स्कूल को पानी का पंप, छत, बेसमेंट और लिफ्ट का उपयोग करने की अनुमति दी है। अदालत ने कर्ज वसूली प्राधिकरण (डीआरटी) को पक्षों की सुनवाई शीघ्रता से कर मामले को सुलझाने का निर्देश दिया है। ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड ने कर्ज बकाया के मामले में स्कूल के पानी का पंप, छत और लिफ्ट को सील कर दिया था।

न्यायमूर्ति डॉ.नीला गोखले और न्यायमूर्ति अश्विन भोबे की अवकाश कालिन पीठ के समक्ष ऑर्किड स्कूल की ओर से वकील अनीता कैस्टेलिनो की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की वकील अनीता कैस्टेलिनो ने दलील दी कि ऑर्किड स्कूल और ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड के बीच कर्ज को लेकर विवाद चल रहा है। इसकी सुनवाई कर्ज वसूली प्राधिकरण (डीआरटी) चल रही है। इस बीच बैंक ने स्कूल के पानी का पंप, छत और लिफ्ट को सील कर दिया। 2 जनवरी से स्कूल खुल जाएगा। इससे छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

पीठ ने कहा कि छात्रों के हित को देखते हुए स्कूल को यह सुविधा प्रदान की जा रही है। यह 2 सप्ताह की अवधि के लिए जारी रहेगी। इस दौरान डीआरटी से अनुरोध किया जाता है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर निर्णय ले। इसके साथ याचिका का निपटारा किया जाता है।

Created On :   1 Jan 2025 10:23 PM IST

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