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Mumbai News: राज्य के 560 गोशालाओं को मिला 25 करोड़ 44 लाख रुपए का अनुदान, सुरक्षा रक्षकों के पंजीयन के लिए अधिवास प्रमाणपत्र अनिवार्य

- मुख्यमंत्री फडणवीस के हाथों ऑनलाइन जमा की गई राशि
- राज्य के 560 गोशालाओं को मिला 25 करोड़ 44 लाख रुपए का अनुदान
- सरकार ने सुरक्षा रक्षक मंडल के लिए जारी किए नए मापदंड
Mumbai News. राज्य के 560 गोशालाओं के बैंक खातों में देशी गोवंश परिपोषण योजना के तहत 25 करोड़ 44 लाख रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों सीधे बैंक खातों में अनुदान जमा किया गया है। यह अनुदान जनवरी, फरवरी और मार्च तीन महीने का है। इस मौके पर महाराष्ट्र गोसेवा आयोग के अध्यक्ष शेखर मुंदडा, राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक और राज्य के पशुसंवर्धन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सरकार ने प्रत्येक दिन प्रति गाय 50 रुपए के हिसाब से 560 गौशालयों को 56 हजार 569 गायों के लिए अनुदान उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देशी गोवंश का संवर्धन समय की जरूरत है। देशी गोवंश के संवर्धन के लिए ग्रामीण इलाकों के विकास को गति मिलने में मदद मिलती है। महाराष्ट्र गोसेवा आयोग में पंजीकृत गौशालाओं की देशी गायों का भारत पशुधन प्रणाली पर पंजीयन करना होता है। इसके बाद देशी गायों के पोषण के लिए अनुदान दिया जाता है। ईयर टैंगिंग वाले गोवंशीय पशुधन ही अनुदान के लिए पात्र हैं। राज्य में देशी गायों को पालन करना पशुपालकों के लिए व्यवसायिक रूप कीफायती नहीं हो पाता है। इसके मद्देनजर देशी गायों का पालन करने वाले गोशालाओं के लिए अनुदान योजना लागू की गई है।
सुरक्षा रक्षकों के पंजीयन के लिए अधिवास प्रमाणपत्र अनिवार्य
राज्य सरकार ने सुरक्षा रक्षक मंडल में सुरक्षा रक्षकों के पंजीयन के लिए कार्यप्रणाली और अन्य मापदंडों को निश्चित किया है। सुरक्षा रक्षक के रूप में पंजीयन के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को कक्षा 12 वीं पास होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी के पास महाराष्ट्र राज्य का अधिवास प्रमाणपत्र होना अनिवार्य होगा। राज्य के श्रम विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार सुरक्षा रक्षकों का मंडलों के कार्यक्षेत्र में ऐच्छिक तबादला रिक्त पदों पर किया जा सकेगा। सुरक्षा रक्षक पद के लिए पुरुष अभ्यर्थी की उंचाई 165 सेमी और वजन 50 किमी होना चाहिए। जबकि महिला अभ्यर्थी की उंचाई 158 सेमी और वजन 45 किमी होना चाहिए। अभ्यर्थियों को 100 अंकों की मैदान परीक्षा में 50 अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। एमएससीआईटी और एनसीसी प्रमाणपत्र हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम अतिरिक्त 10 अंक प्रदान किए जा सकेंगे। सरकारी अस्पतालों से स्वास्थ्य और चरित्र पड़ताल प्रमाणपत्र के बाद गुणवत्ता सूची प्रकाशित की जाएगी। स्वास्थ्य जांच में शारीरिक बीमारी के बारे में पता चलने पर अभ्यर्थी को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।
Created On :   28 March 2025 9:30 PM IST