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मनी लांड्रिंग का मामला : हसन मुश्रीफ को हाईकोर्ट से मिल सकती है राहत, अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल
- हसन मुश्रीफ को हाईकोर्ट से मिल सकती है राहत
- अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल
- ईडी ने पिछले दोनों हलफनामा दाखिल कर मुश्रीफ की अग्रिम जमानत का किया था विरोध
डिजिटल डेस्क, मुंबई. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हसन मुश्रीफ को बांबे हाई कोर्ट से मनी लांड्रिंग के मामले में राहत मिल सकती है। पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत में 40 पेज का हलफनामा दायर कर मुश्रीफ की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था।
न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकल खंडपीठ के समक्ष सोमवार को मुश्रीम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले 27 अप्रैल को ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत में 40 पेज का हलफनामा दायर कर मुश्रीफ की अग्रिम जमानत का विरोध किया था।
ईडी का दावा था कि सर सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्टरी समेत अन्य कंपनी के माध्यम से करोड़ों रुपए का संदिग्ध कारोबार हुआ, जिसमें मुश्रीफ के बेटे नवी, आबिद और साजिद निदेशक या शेयरधारक थे। ईडी ने मुश्रीफ और उनके तीन बेटों के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामला दर्ज किया है। पिछले दिनों इसी मामले में ईडी की कई टीमों ने एक साथ मुंबई, पुणे और कोल्हापुर में स्थित मुश्रीफ के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी को चीनी मिल में हुई 100 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे।
ईडी ने कोल्हापुर की कागल सीट से मुश्रीफ से पूछताछ भी की थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता किरीट सोमैया ने 2021 में आरोप लगाया था कि पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री (मुश्रीफ) अपने परिवार के सदस्यों और कंपनियों के माध्यम से ‘बेनामी' संस्थाओं पर अपना स्वामित्व बनाकर भ्रष्ट आचरण में लिप्त हैं।
Created On :   4 Jun 2023 2:04 PM GMT