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जलापूर्ति: गोराई में 2000 परिवारों के लिए हर रोज 10 टैंकर स्वच्छ पानी सप्लाई करने का आदेश
- अदालत ने कहा-बीएमसी अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकती
- बीएमसी हर रोज 4 टैंकर पानी का करती थी सप्लाई
- जलसंकट का सामना कर रही है जनता
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) को गोराई के आदिवासी पांडा में 2000 परिवारों के लिए हर रोज 10 टैंकर स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि वह सुनिश्चित करे कि गोराई में स्वच्छ पीने के पानी की आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता और मानवीयता के आधार पर करें।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ एस डॉक्टर की खंडपीठ ने गोरई के ग्रामीण कल्याण संघ की ओर से वकील मोहम्मद आब्दी की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने कहा कि गोराई क्षेत्र में लगभग 7000 निवासियों वाले 2000 से अधिक परिवारों को पर्याप्त स्वच्छ पेयजल की कमी है। बीएमसी यह भी सुनिश्चित करे कि भूमिगत सेक्शन पंप और सेक्शन टैंकों का निर्माण जल्द से जल्द हो, जिससे शहर के उत्तर-पश्चिमी हिस्से गोराई इलाके में निवासियों को पानी की कमी का सामना करना न पड़े।
बीएमसी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सिंह ने कहा कि गोराई के निवासियों के लिए पानी की समस्या को दूर करने के लिए 4 टैंकर पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जाता है। भूमिगत सेक्शन पंप और सेक्शन टैंकों का निर्माण का कार्य 2024 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इसके बाद समस्याएं काफी हद तक कम हो सकती हैं। खंडपीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243-डब्ल्यू के अनुसार घरेलू और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना बीएमसी का दायित्व है।
बीएमसी पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि इसकी सीमा के भीतर निवासियों को घरेलू उपयोग के लिए पीने योग्य पानी तक पर्याप्त और उचित पहुंच प्रदान की जाए।कोई भी महानगर पालिका अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य से नहीं बच सकती है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि 2000 से अधिक परिवारों की आबादी के लिए पानी के 4 टैंकर पर्याप्त नहीं थे। हम यह भी आशा और अपेक्षा करते हैं कि सक्शन पंप और पानी की टंकी का निर्माण भी तेजी से किया जाएगा। बीएमसी को छह सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर जवाब दे। इसके बाद याचिका पर अगली सुनवाई होगी।
Created On :   8 May 2024 1:31 PM GMT