सुप्रीम कोर्ट: विधायकों की अयोग्यता का मामले में शिवसेना (उद्धव) की याचिका पर 21 अगस्त को सुनवाई

विधायकों की अयोग्यता का मामले में शिवसेना (उद्धव) की याचिका पर 21 अगस्त को सुनवाई
  • विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई टल गई
  • अजित पवार गुट को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) और शिवसेना ( एकनाथ शिंदे गुट) के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट अब एनसीपी (शरद पवार गुट) की याचिका पर 3 सितंबर और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) मामले में 21 अगस्त को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (सीजेआई) की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मंगलवार को दोनों मामलों का उल्लेख किया गया।

मुख्य न्यायाधीश ने इस दौरान अजित पवार गुट को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है। वही शिवसेना मामले में सीजेआई ने संकेत दिए कि इस मामले को भी सितंबर के पहले हफ्ते में ही सुना जाएगा। उद्धव ठाकरे की तरफ से पेश वकील ने जब सीजेआई से इस मामले में जल्द सुनवाई की बात कही तो सीजेआई भडक गए। उन्होंने अपने गुस्से को शांत करते हुए वकील से कहा कि आप के मामले में दलीले पूरी हो गई है। दो हफ्ते में अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करें और हम सुनवाई की अंतिम सुनवाई तारीख भी जल्द घोषित कर देंगे।

मामले से जुड़े वकील सिद्धार्थ शिंदे ने कहा कि आज दोनों मामलों पर सुनवाई तय था, लेकिन सीजेआई की कोर्ट में टैक्स से संबंधित मामला सूचीबद्ध था, जिसके कारण विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई संभव नहीं थी। लिहाजा दोनों मामलों का आज उल्लेख करने पर सीजेआई ने मामले में दोनों पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का समय दे दिया।

Created On :   6 Aug 2024 3:49 PM GMT

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