विधायकों की अयोग्यता का मामला: विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर के फैसले के खिलाफ याचिका पर 23 जुलाई को सुनवाई

विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर के फैसले के खिलाफ याचिका पर 23 जुलाई को सुनवाई
  • अन्य दो मामलों पर 16 को सुनवाई
  • विधायकों की अयोग्यता का मामला
  • नार्वेकर के फैसले के खिलाफ याचिका सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा अजित पवार गुट के सभी विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने को चुनौती देने वाली एनसीपी नेता शरद पवार की याचिका परसुप्रीम कोर्ट 23 जुलाई को सुनवाई करेगा। शरद पवार गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए इस पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले पर आज कोई सुनवाई नहीं की, लेकिन मामले को 23 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आज राष्ट्रवादी कांग्रेस से संबंधित दो मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थे। इनमें से एक महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के अजित पवार गुट के सभी विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने को दी गई चुनौती का मामला और दूसरा एनसीपी प्रमुख शरद पवार की पार्टी के सात विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग को नगालैंड विधानसभा अध्यक्ष द्वारा खारिज करने का मामला शामिल है।

अन्य दो मामलों पर 16 को सुनवाई

एनसीपी में दरार पडने के बाद शरद पवार ने नागालैंड में पार्टी के सात विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका लगाई थी। विधानसभा अध्यक्ष ने पांच महीने तक याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया और चुनाव आयोग के अजित खेमे के पक्ष में फैसला आते ही शरद पवार की इस याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया। इसे शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आज इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में पीठे ने सात विधायकों को नोटिस जारी किया है। एडवोकेट शिंदे के मुताबिक इस मामले के साथ अदालत ने एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह विवाद मामले को भी 16 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है

Created On :   8 July 2024 3:01 PM GMT

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