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बॉम्बे हाईकोर्ट: पूर्व मेयर किशोरी पेडणेकर को गिरफ्तारी से 21 मार्च तक अंतरिम संरक्षण बरकरार
- कोरोना काल में बाड़ी बैग खरीद में घोटाला
- ईओडब्ल्यू में धोखाधड़ी का मामला है दर्ज
- मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी चल रही जांच
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडणेकर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण 21 मार्च तक बरकरार रखा है। उन पर कोरोना मरीजों के लिए बॉडी बैग की खरीद में कथित अनियमितता का आरोप है। न्यायमूर्ति एन.जे.जमादार की एकलपीठ के समक्ष गुरुवार को किशोरी पेडणेकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
पीठ ने पेडणेकर को अंतरिम संरक्षण जारी रखते हुए 21 मार्च को मामले की अगली सुनवाई रखी है। पेडणेकर ने अग्रिम याचिका में दावा किया गया है कि उन्हें राजनीति से प्रेरित होकर दुर्भावना में झूठे मामले में फंसाया गया है। पिछले साल 29 अगस्त को सेशन कोर्ट ने पेडणेकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में पेडणेकर, पूर्व अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त और पूर्व उप नगर आयुक्त और निजी ठेकेदार वेदांत इनोटेक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
इस मामले में ईओडब्ल्यू ने पेडणेकर से कई दौर की पूछताछ की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी इस मामले के आधार मनी लांड्रिंग की जांच कर रहा है। आरोप है कि वेदांत इनोटेक ने कथित तौर बीएमसी को 6719 रुपए प्रति बॉडी बैग की आपूर्ति की थी, जो उसी अवधि के दौरान अन्य सरकारी अधिकारियों या निजी अस्पतालों से तीन गुना अधिक (1500 रुपए प्रति) थी।
Created On :   22 Feb 2024 9:18 PM IST