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हाईकोर्ट: बॉडी बैग खरीद मामले में पूर्व महापौर किशोरी पेडणेकर को मिली अग्रिम जमानत
- ईओडब्लू को जांच में सहयोग करने पर मिली राहत
- पेडणेकर को गुरुवार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली
- पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की जांच में सहयोग कर रही हैं
डिजिटल डेस्क, मुंबई. पूर्व महापौर किशोरी पेडणेकर को गुरुवार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पेडणेकर को यह कहते हुए अग्रिम जमानत दे दी कि वह मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की जांच में सहयोग कर रही हैं। इसके साथ ही अदालत ने पेडणेकर की याचिका को समाप्त कर दिया।
उन पर कोरोना मरीजों के लिए बॉडी बैग की खरीद में कथित अनियमितता का आरोप है। न्यायमूर्ति एन.जे जमादार की एकलपीठ के समक्ष गुरुवार को पेडणेकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पेडणेकर ने अग्रिम जमानत याचिका में दावा किया है कि उन्हें राजनीति से प्रेरित होकर दुर्भावना में झूठे मामले में फंसाया गया है।
पिछले साल 29 अगस्त को सेशन कोर्ट ने पेडणेकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ईओडब्ल्यू में पेडणेकर, पूर्व अतिरिक्त मनपा आयुक्त, पूर्व उपनगर आयुक्त और निजी ठेकेदार वेदांत इनोटेक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी इस मामले में मनी लांड्रिंग की जांच कर रहा है।
Created On :   18 April 2024 7:41 PM IST