बांबे हाईकोर्ट से समीर वानखेडे को अंतिम संरक्षण बरकरार

बांबे हाईकोर्ट से समीर वानखेडे को अंतिम संरक्षण बरकरार
  • अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अदालत में नहीं हो सके पेश
  • 5 सितंबर तक मामले की सुनवाई टली

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे पर भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी से संरक्षण बरकरार रखा है। सोमवार को अदालत में सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता नहीं पेश हो सके। सीबीआई ने अदालत से सुनवाई के लिए अगली तारीख की मांग की। अदालत ने वानखेडे की याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर को रखी है।

न्यायमूर्ति नितीन साम्ब्रे और न्यायमूर्ति राजेश पाटील की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को समीर वानखेडे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। वानखेडे ने याचिका में सीबीआई के उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गयी है। सुनवाई के दौरान वानखेडे की ओर से वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा, मामले में इंटरवेंशन याचिका दायर करने वाले ईश्वर लाल अग्रवाल की ओर से वकील निलेश ओझा और सीबीआई की ओर से कुलदीप पाटील पेश हुए। वानखेडे की ओर से वकील आबाद पोंडा ने याचिका पर अपनी दलील पेश करने के लिए तैयार थे, लेकिन सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पेश नहीं होने से सुनवाई टल गई।

अदालत ने वानखेडे को सीबीआई की गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए 5 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख रखी है। ड्रग्स पार्टी मामले में अक्टूबर 2021 में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई का आरोप है कि आर्यन को गिरफ्तारी से बचाने के लिए वानखेड़े और चार अन्य आरोपियों ने अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी।

Created On :   21 Aug 2023 8:12 PM IST

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