महादेव ऐप सट्टेबाजी मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता साहिल खान की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता साहिल खान की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज
  • अदालत ने माना-याचिकाकर्ता साहिल खान ऑनलाइन गैंबलिंग और धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल
  • क्राइम ब्रांच ने हलफनामा दाखिल कर याचिकाकर्ता खान के सहयोग नहीं करने का किया दावा

डिजिटल डेस्क, मुंबई, शीतला सिंह। महादेव ऐप सट्टेबाजी मामले में आरोपी अभिनेता साहिल खान की बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ ऑनलाइन गैंबलिंग और धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल होने के सबूत हैं। ऐसे में पुलिस हिरासत में याचिकाकर्ता से पूछताछ किया जाना जरूरी है। न्यायमूर्ति कोतवाल की एकल पीठ के समक्ष बुधवार को वकील आशीष दीप वर्मा और वकील मुजाहिद अंसारी की दायर साहिल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सरकारी वकील ने पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की खिलाफ मुंबई पुलिस की गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच रिपोर्ट पेश किया, जिसमें कहा गया कि अभिनेता साहिल खान की ऑनलाइन गैंबलिंग और धोखाधड़ी में अहम भूमिका है। वह जांच में पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं। एसआईटी की जांच में पाया गया है कि महादेव सट्टेबाजी ऍप के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी के लिए दो हजार सीम कार्ड का इस्तेमाल किया गया। फर्जी कागजात के जरिए विभिन्न बैंकों में 700 बैंक खाते खोले गए थे, जिसमें गैंबलिंग और धोखाधड़ी से ऑनलाइन प्राप्त रकम प्राप्त किया गया।

अभिनेता साहिल खान ने इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया पर जालसाजी ऐप को प्रमोट करने वाले वीडियो बनाकर अपलोड किया। इस वीडियो में लोगों को आकर्षक पुरस्कार जीतने का झांसा दिया गया। खान ने ऑनलाइन गेम खेलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। जबकि याचिकाकर्ता के वकील आशीष वर्मा ने दलील दी कि साहिल खान का महादेव सट्टेबाजी ऍप से कोई संबंध नहीं है। लायन बुक खिलाडी ऍप भी उनका नहीं है। वह एजेंसी के माध्यम से ऑनलाइन गेम खेलने वाली कंपनियों का प्रमोशन किया। उनके खिलाफ माटुंगा पुलिस स्टेशन में गलत एफआईआर दर्ज की गई है।

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता आसु गांधी का बयान काफी अहम है, जिसमें उसने कहा कि वह साहिल खान का वीडियो देखकर महादेव सट्टेबाजी ऍप समेत ऑनलाइन गेम खेला और धोखाधड़ी का शिकार हुआ। पुलिस ने कई ऐसे सबूत पेश किए हैं, जिससे याचिकाकर्ता आनलाइन धोखाधड़ी में शामिल था। लोगों से 15 हजार करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई है। याचिकाकर्ता को पुलिस हिरासत में लेकर जांच करना जरूरी है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया।

पिछले दिनों पुलिस ने सेशन कोर्ट में खान की अग्रिम जमानत का विरोध किया था। पुलिस ने अदालत को बताया था कि आरोपी साहिल खान, उनके भाई सैम, अमित शर्मा और हितेश खुशलानी समेत 31 लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। उनके खिलाफ माटुंगा के अलावा ओशिवारा में तीन और अंबोली पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज है। एफआईआर में आरोप है कि अमित शर्मा भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई मुस्तकीम के साथ व्यापारिक साझेदारी में शामिल थे।

Created On :   24 April 2024 10:06 PM IST

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