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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सांसद राहुल शेवाले पर आरोप लगाने वाली महिला को दिया आंतरिक संरक्षण किया रद्द
- महिला पर शर्तों के उल्लंघन का आरोप
- 26 जून को अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई
- शेवाले पर आरोप लगाने वाली महिला को दिया आंतरिक संरक्षण किया रद्द
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना (शिंदे गुट) सांसद राहुल शेवाले के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाते वाली महिला का अंतरिम संरक्षण रद्द कर दिया है। अदालत ने पाया कि जिन शर्तों के आधार पर महिला को संरक्षण दिया गया था, उसने उसका पालन नहीं किया। पिछले साल शेवाले की पत्नी ने महिला के खिलाफ धमकी, धोखाधड़ी और छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज करवाई थी। महिला का आरोप है कि शेवाले की पत्नी को उनके (शेवाले और महिला) रिश्ते के बारे में पता चल गया और उसने उसे झूठे मामले में फंसा दिया।
न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकलपीठ के समक्ष महिला की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। शेवाले की पत्नी की ओर से वकील राजीव चव्हाण और चित्रा सालुंके अदालत में पेश हुई। उन्होंने दलील दी कि महिला ने उन दो महत्वपूर्ण शर्तों का उल्लंघन किया है, जिसके आधार पर उसे अंतरिम संरक्षण दिया गया था। अदालत ने पाया कि महिला ने शेवाले के साथ अपने आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। कथित तौर पर शेवाले के राजनीतिक करियर को नष्ट करने की धमकी दी। महिला ने शेवाले के खिलाफ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी।
अदालत ने 21 अप्रैल को शेवाले की पत्नी की एफआईआर महिला को कुछ शर्तों के आधार पर अंतरिम संरक्षण दिया था। अदालत ने महिला को दो दिनों के लिए एक जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने और सोशल मीडिया पर शिकायतकर्ता के पति से संबंधित किसी भी अश्लील तस्वीर या संदेश को प्रकाशित, प्रसारित या पोस्ट नहीं करने का निर्देश दिया गया था। महिला ने न तो जांच अधिकारी को सूचना दी और न ही आगे ट्वीट करना बंद किया, जो अदालत को दिए शर्तों का उल्लंघन किया। इसे देखते हुए अदालत ने अंतरिम संरक्षण जारी रखने से इनकार कर दिया। महिला की अग्रिम जमानत याचिका पर 26 जुलाई को अगली सुनवाई करेगी।
Created On :   16 Jun 2023 9:16 PM IST