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Mumbai News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने संदिग्ध आतंकी फैजल मिर्जा को मिली जमानत, प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान जाने का आरोप
- आतंकी फैजल पर प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान जाने का आरोप
- 2018 में फैजल को किया गया था गिरफ्तार
Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट से आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संदिग्ध आतंकी फैजल मिर्जा को जमानत मिली। उस पर आतंकवादी प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान जाने का आरोप है। आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने उसे 2018 में गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे की पीठ के समक्ष फैजल मिर्जा की ओर से वकील मतीन शेख और वकील मुस्कान शेख की दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए अपने फैसले में कहा कि लंबे समय तक हिरासत में रखने की तुलना में जमानत के जरिए न्याय बेहतर होगा। कानून में यह एक सर्वविदित सिद्धांत है कि जल्दबाजी में किया गया न्याय दफनाए जाने के समान है।
पीठ ने यह भी कहा कि लंबित गवाहों और कार्यभार के कारण निकट भविष्य में मुकदमे का समापन संभव नहीं है। मिर्जा को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और उसी राशि के एक या दो जमानतदारों पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। मिर्जा मई 2018 में गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में था। कोलकाता स्पेशल टास्क फोर्स से मिली सूचना के बाद एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया था।
एनआईए अधिकारियों ने आरोप लगाया कि मिर्जा के रिश्तेदार और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी फारूक देवड़ीवाला ने मिर्जा की दुबई और कराची की यात्रा में मदद की थी, जिसमें फंड और एयरलाइन टिकट सहित लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की गई थी। यह मामला बाद में 2018 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया। एनआईए के वकील संदेश पाटिल और चिंतन शाह ने दलील दी कि इस मामले में 25 गवाहों ने गवाही दी है। जबकि 48 गवाहों की गवाही अभी बयान है।
Created On :   27 Dec 2024 9:16 PM IST