- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- अभिनेत्री संध्या गेमावत ने स्वान...
हाईकोर्ट: अभिनेत्री संध्या गेमावत ने स्वान शेरू की हत्या के प्रयास के लिए कोर्ट का खटखटाया दरवाजा
- याचिका में भायंदर पुलिस पर एफआईआर करने के बाद भी मामले की जांच कर कार्रवाई नहीं करने का आरोप
- अदालत ने दो सप्ताह में जांच अधिकारी को रिपोर्ट से साथ किया तलब
डिजिटल डेस्क, मुंबई. अभिनेत्री संध्या गेमावत ने अपनी सोसायटी के स्वान शेरू की हत्या करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अभिनेत्री का याचिका में दावा किया है कि उनकी सोसायटी के एक स्वान की हत्या कर दी गई है। जबकि दूसरे स्वान शेरू को मारने की कोशिश की गई। भायंदर पुलिस पर एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन कुछ स्थानीय नेताओं के दबाव में पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। अदालत ने दो सप्ताह में जांच अधिकारी को रिपोर्ट से साथ पेश होने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति श्याम सी.चांडक की पीठ के समक्ष अभिनेत्री संध्या गेमावत की ओर से वरिष्ठ वकील अशोक सरावगी और वकील आनंद मिश्रा की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील आनंद मिश्रा ने दलील दी कि याचिकाकर्ता भायंदर में रहती है और पशु प्रेमी हैं। वह अपनी बिल्डिंग में रहने वाले चार स्वान को खाना पानी देती थी। उसमें से एक स्वान की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी, जबकि सोसायटी के स्वान शेरू को सोसायटी के लोगों ने डंडे पीट-पीट कर घायल कर दिया। उन्हें जब इसकी सूचना मिली, तो वह उसे अस्पताल में ले गई, जहां उसकी इलाज की गई।
याचिकाकर्ता ने भायंदर पुलिस स्टेशन में स्वान शेरू की हत्या करने की कोशिश की शिकायत की। पुलिस ने आईपीसी की धारा 429, 506, 34 और पशु संरक्षण एवं रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत एफआईआर दर्ज किया, लेकिन इस मामले की जांच में रुचि नहीं दिखाई। पुलिस ने याचिकाकर्ता को पत्र देकर कहा कि यद्यपि अपराध हुआ है, लेकिन इसकी जांच नहीं की जा सकती है। सोसायटी के लोगों ने पुलिस से मामले की जांच बंद करने की मांग की है।
अब स्थानीय नेताओं के दबाव में पुलिस मामले की जांच बंद करना चाहती है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया और इस मामले में आरोपियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया। अदालत ने भायंदर पुलिस को मामले की जांच बंद नहीं करने और जांच अधिकारी को रिपोर्ट के साथ पेश होने का निर्देश दिया है
Created On :   23 Jun 2024 9:02 PM IST