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गोंदिया: अब 31 मार्च तक बकाया टैक्स वसूली की चुनौती, 9 माह में केवल पौने तीन करोड़ की वसूली
- 31 मार्च तक शेष 67 प्रतिशत टैक्स वसूली की नप के समक्ष चुनौती
- टैक्स बकाया रहने पर दस्तावेजों में किया जाएगा उल्लेख
डिजिटल डेस्क, गोंदिया. स्थानीय नगर परिषद प्रशासन के टैक्स विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 8 करोड़ 67 लाख 55 हजार 207 रुपए करदाताओं से वसूल किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग की ओर अप्रैल से दिसंबर 2023 तक इन 9 माह में करदाताओं से केवल 2 करोड 86 लाख 25 हजार 863 रुपए टैक्स के रूप में वसूल किए गए है, जो कुल वसूली का मात्र 33 प्रतिशत है। अब 31 मार्च तक शेष 67 प्रतिशत टैक्स वसूल करना विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में नगर परिषद प्रशासन टैक्स वसूली के प्रति गंभीर होता जा रहा है। ताकि जल्द से जल्द अधिक से अधिक टैक्स की वसूली की जा सके। इसी के मद्देनजर 31 मार्च तक शनिवार एवं रविवार अवकाश के दिन भी कार्यालय शुरू रहेगा, ऐसी जानकारी टैक्स विभाग द्वारा दी गई है।
शहर में कुल 44 हजार 224 से अधिक मालमत्ता धारक हैं। जिसमें से अनेक खातेदारों पर विगत अनेक वर्षाें से नगर परिषद का कर बकाया है। नगर परिषद के माध्यम से वसूली अभियान चलाने के बावजूद भी बकाया करदाताओं ने भुगतान नहीं किया है। जिसके चलते लोक अदालत के माध्यम से गोंदिया नगर परिषद प्रशासन द्वारा 75 बकायादारों को नोटिस जारी किए गए हैं। उसी प्रकार अन्य 200 बकायादारों को नगर परिषद द्वारा नोटिस जारी किए जाने की जानकारी नप प्रशासन द्वारा दी गई है। उल्लेखनीय है कि नगर परिषद द्वारा वसूल किए जाने वाले टैक्स की राशि के माध्यम से शहर का विकास किया जाता है।
इसके साथ ही विविध योजनाओं के तहत स्वच्छता, शिक्षा, पानी, बिजली आदि समस्याओं का समाधान किया जाता है। लेकिन अनेक नागरिकों द्वारा बकाया कर नहीं दिए जाने से नगर परिषद को अनेक समस्याओं का सामना करना पडता है। शहर में कुल टैक्स दाताओं की संख्या 44 हजार 224 से अधिक है। जिसमें नगर परिषद के टैक्स विभाग को शहरवासियों से आर्थिक वर्ष 2023-24 में 8 करोड़ 67 लाख 55 हजार 207 रुपए टैक्स वसूल करने का लक्ष्य दिया गया है। अब केवल एक माह वसूली के लिए बचा है। ऐसे में नगर परिषद कितना टैक्स वसूल कर पाएगी? यह सवाल निर्माण हो रहा है।
टैक्स बकाया रहने पर दस्तावेजों में किया जाएगा उल्लेख
विशाल बनकर, उपमुख्याधिकारी तथा कर अधिकारी के मुताबिक नगर परिषद का टैक्स 31 मार्च के बाद भी जिन मालमत्ता धारकों पर बाकी रहेगा उनके 7/12 प्रमाणपत्र, आखिव पत्रिका एवं रजिस्ट्री कार्यालय में उनके नाम पर बकाया दर्ज किया जाएगा। जिससे मालमत्ता धारक अपनी संपत्ति की बिक्री तब तक नहीं कर पाएंगे, जब तक नगर परिषद टैक्स के संबंध में उन्हें अनापत्ति(एनओसी) प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होगा।
Created On :   28 Feb 2024 12:15 PM GMT