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अनदेखी: नोटिस देने के बावजूद संपत्ति कर नहीं भरा , मनपा ने की दो दुकानें सील
- तीन वर्षों से संपत्ति कर बकाया था
- कई बार नोटिस देने के बाद भी कर अदा नहीं किया
- बकाया संपत्ति कर की वसूली पर फोकस
डिजिटल डेस्क, दर्यापुर (अमरावती)। बार-बार निर्देश के बाद भी बकाया संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने के कारण नगर पालिका के मुख्याधिकारी एवं प्रशासक नंदू परलकर की उपस्थिति में संपत्ति कर विभाग की टीम ने दो दुकानों को सील कर दिया। नगर पालिका की कार्रवाई से बकाएदार सम्पत्ति धारकों में खलबली मच गई है। शुक्रवार को यह कार्रवाई की गई। मार्च माह के अंत में नगर पालिका के सामने करोड़ों रुपये की टैक्स वसूली की चुनौती है। इसलिए नपा प्रशासन ने चालू वित्तीय वर्ष में बकाया संपत्ति कर की वसूली पर भी फोकस कर दिया है।
शहर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भारी-भरकम सम्पत्ति कर बकाया है। दुकानों के अलावा मंगल कार्यालय आदि हैं। बाजार में प्रतिदिन करोड़ों रुपये का कारोबार होता है। लेकिन इसके बावजूद कई व्यवसायियों के साथ-साथ घरेलू ग्राहकों ने भी नगर पालिका को संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है। इससे नगर पालिका वित्तीय संकट में पहुंच गई है। इसके मद्देनजर मुख्याधिकारी के मार्गदर्शन में सम्पत्ति कर वसूली तेज की गई है। इस बीच वार्ड नंबर 6 अाठवडी बाजार के व्यवसायी आशीष गावंडे, सारंग बिजवे पर पिछले तीन वर्षों से संपत्ति कर बकाया था। कई बार नोटिस देने के बाद भी कर अदा नहीं करने पर शुक्रवार को दुकानों पर सील लगाने की कार्रवाई की गई।
कड़ी कार्रवाई की जाएगी : मार्च एंडिंग है, इसलिए नागरिकों को बकाया सम्पत्ति कर का भुगतान करना चाहिए। यदि समय-समय पर नोटिस जारी करने के बावजूद भी बकाएदार करदाता द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों को सम्पत्ति कर सहयोग करते हुए अप्रिय स्थिति से बचना चाहिए। - नंदू परलकर, मुख्याधिकारी एवं प्रशासक न.पा.दर्यापुर
शहर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी : आने वाले समय में जिले में त्योहारों के साथ केंद्रीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी परीक्षा शुरू हो रही हंै। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 36 के तहत पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। 23 मार्च से इस पर अमल किया जाएगा। आदेश पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने जारी किया है। इसमें थानेदार से लेकर जमादार तक को विशेष अधिकार दिए गए हैं। 6 अप्रैल तक पालन करने का निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के मुताबिक सड़क पर शोभायात्रा के दौरान व्यवस्था रखने,पूजा स्थल पर भीड़ नहीं होने देने, यातायात सुचारू रखने सहित अन्य जरूरी कदम उठाने का अधिकार दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि सक्षम अधिकारी इस अधिनियम की धारा 33, 35, 37 से 40, 44 और 45 के तहत कार्रवाई कर सकेंगे।
Created On :   23 March 2024 2:59 PM IST