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कार्रवाई: अमरावती में नापतौल की 259 कार्रवाई में वसूला 15.74 लाख रुपए का जुर्माना
- दुकानों से सामान खरीदने वाले ग्राहकों की ठगी
- शिकायतों के बावजूद नजरअंदाजी
- मामलों पर नहीं लग रही रोक
डिजिटल डेस्क, अमरावती। नापतौल विभाग के अधिकारी शहर के दुकानदारों के यहां उपयोग किए जा रहे वजन कांटे, तराजू, मीटर मशीन आदि का सत्यापन कार्य करने में रुचि ले रहे हैं। शहर की दुकानों पर सामान खरीदने वाले ग्राहकों को ठगे जाने के मामलों पर रोक नहीं लग पा रही है। हालांकि नापतौल विभाग की पैनी नजर है। बढ़ते दौर के साथ हॉकर्स व हाथ गाड़ियों से लेकर बड़ी दुकानों में नापतौल के लिए इलेक्ट्रानिक मशीन का उपयोग किया जा रहा है। जहां ग्राहकों को चूना लगाने वाले दुकानदारों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। नापतौल विभाग की जांच मुहिम में 1 जून 2023 से 1 जून 2024 तक एक साल में 259 कार्रवाई कर 15 लाख 74 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया गया है।
1.60 लाख व्यापारियों का पंजीयन : जिले में करीब 1 लाख 60 हजार से अधिक ऐसे दुकानदार हैं, जो नापतौल के उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इनमें कुछ दुकानदारों का पंजीयन अब तक नहीं हो पाया है। जबकी नियमों के अनुसार नापतौल के उपकरणों का इस्तेमाल के पहले नापतौल विभाग पंजीयन करना अनिवार्य है। दुकानदारों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे तराजू, कांटे, मीटर मशीन का पंजीयन के लिए नापतौल विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जागरूकता शिविर लगाए जाने का प्रावधान है। जिला स्तर पर कुछ शिविरों का आयोजन भी किया गया है। सालाना 700 से 800 दुकानदारोंं के पंजीयन शिविर के माध्यम से किए जा रहे हैं।
500 से 50 हजार तक का है जुर्माना : बता दें कि अक्सर हातगाड़ी और छोटे-बडे़ दुकानों पर नापतौल उपक्रम के जरिए जालसाजी की जाती है। ऐसे दुकानदारों को 500 से 5 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया जाता है। जबकि कुछ मेनिफैक्चरिंग कंपनी में भी नापतौल में जालसाजी के मामले सामने आए हैं। ऐसे संबंधित कंपनियों पर 5 से 50 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया जाता है।
Created On :   13 July 2024 6:23 PM IST