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मांग: शिक्षक बैंक में कर्मचारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट होगा घोषित, पत्र देकर की मांग
- आचार संहिता का कारण बताकर रोका गया
- परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं करने से नाराजगी
- पत्र देकर की रिजल्ट घोषित करने की मांग
डिजिटल डेस्क, अमरावती । अमरावती जिला शिक्षक सहकारी बैंक की जम्बो भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में शुरू है। सैकड़ों इच्छुक उम्मीदवारों ने हाल में स्पर्धा परीक्षा दी है, किंतु लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता का कारण बताकर इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं करने संबंधित पत्र विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था अमरावती शंकर कुंभार ने जारी किए थे और इस पत्र की प्रति शिक्षक बैंक के मुख्य व्यवस्थापक व शिकायतकर्ता प्रभाकर झोड समेत पांच संचालकों को दी गई थी।
मामले में शिक्षक बैंक ने न्यायालय का आदेश रहते हुए भी डीडीआर ऑफिस द्वारा कर्मचारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट रोकने पर रोक लगाने से न्यायालय के आदेश की अवमानना का नोटिस दिया था। इस पर विभागीय सहनिबंधक कार्यालय ने दो कदम पीछे हटते हुए आचार संहिता के चलते भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट रोकने पर प्रतिबंध लगानेवाला शब्द हटाने बाबत हाईकोर्ट में दाखल किया है। जिस पर मंगलवार 16 अप्रैल को नागपुर हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति अभय मंत्री व न्यायमूर्ति नितिन सामरे के दो सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि जिला बैंक की कर्मचारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का मामला हाईकोर्ट में गया था। इस पर न्यायालय ने बी कंटीन्यू (कार्रवाई आगे शुरू रखने) के निर्देश दिए थे। उसके बाद शिक्षक बैंक के विरोधी गुट के प्रभाकर झोड ने विभागीय सहनिबंधक के कार्यालय में शिकायत कर कर्मचारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की थी। जिस पर सहनिबंधक शंकर कुंभार ने एक पत्र जारी करते हुए हाईकोर्ट में बैंक के अध्यक्ष व अन्य दो संचालकों की अपात्रता का मामला न्याय प्रविष्ठ है। इस स्थिति में शिक्षक बैंक से कर्मचारी पद भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है।
प्रक्रिया को न्यायालय में चुनौती दी गई तथा प्रभाकर झोड समेत पांच संचालकों के अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा हाईकोर्ट में न्याय प्रविष्ठ है। वहीं जिलाधिकारी ने आचार संहिता शुरू रहने से कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया में आचार संहिता का उल्लंघन प हो इसकी सावधानी बरतने के निर्देश दिए थे। कुल मिलाकर अनेक मामले न्याय प्रविष्ठ रहने से कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट घोषित न करने के निर्देश दिए थे। इस पर शिक्षक बैंक ने यह न्यायालय के आदेश की अवमानना होने की बात कहकर नोटिस जारी किया था। आखिरकार विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था के शंकर कुंभार ने न्यायालय में से दाखल करते हुए आदेश के कुछ शब्द हटा दिए जाने की बात कही है।
Created On :   16 April 2024 9:41 AM GMT