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जांच: एफडीए की नजर , 23 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित, 30 पर लटक रही तलवार
- छह माह में की गई 256 मेडिकल स्टोर्स की जांच
- बड़े पैमाने पर नशे की दवा मिलने के बाद जागा प्रशासन
- मेडिकल स्टोर्स में फार्मासिस्ट का रहना जरूरी
डिजिटल डेस्क, अमरावती। मेडिकल स्टोर के चलने वाले सभी व्यवहारों पर खाद्यान्न व औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) की नजर रहती है। हाल ही में मूर्तिजापुर के एक दवा विक्रेता द्वारा नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में नशे के लिए नाइट्रावेट-10 जैसी गोलियां बेचने का मामला सामने आने के बाद जिले के मेडिकल स्टोर्स पर खाद्यान्न व औषधि प्रशासन की कहां तक पैनी नजर है, इस पर प्रकाश डालने के बाद पता चला है कि खाद्यान्न व औषधि प्रशासन विभाग ने जनवरी से मई माह तक कुल 256 मेडिकल स्टोर्स की जांच कीं। जिसमें नियमों के अनुसार सभी रजिस्टर मेंटेन नहीं करने तथा विविध कारणों के चलते 23 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई। जबकि तीन दवा विक्रेताओं पर कार्रवाई प्रस्तावित है। उन्हें वर्तमान स्थिति में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
औषधि निरीक्षक स्वाति सुधाकर भरडे ने दैनिक भास्कर को बताया कि मेडिकल स्टोर्स में फार्मासिस्ट का रहना जरूरी रहता है, लेकिन कई बार दुकान के संचालक नौकरों के भरोसे दुकान छोड़ जाते है। इसके अलावा ग्राहकों को दवाइयों के बिल न देना, रजिस्टर मेंटेन न करना, जांच के दौरान मेडिकल स्टोर्स में एक्सपाइरी डेट की दवाइयां मिलना, स्वच्छता का अभाव तथा दवाइयों की खरीदी-बिक्री के व्यवहार में फर्क पाए जाने पर दवा विक्रेता को सबसे पहले नोटिस दिया जाता है। इस नोटिस पर उनसे जवाब मांगा जाता है।
जवाब प्राप्त होने के बाद दवा विक्रेताओं द्वारा दिखाए गए कारण संतोषजनक न रहने पर उन पर निलंबन की कार्रवाई की जाती है। जिसमें उसके अपराध के अनुसार दो से तीन माह तक संबंधित मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निलंबित किया जाता है। जनवरी से मई तक ऐसे 23 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। जबकि 30 दवा विक्रेताओं को शो कॉज नोटिस दिए गए हैं। उनसे जवाब मिलने के बाद उन पर कार्रवाई प्रस्तावित किए जाने की जानकारी है।
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Created On :   31 May 2024 6:15 AM GMT