कपास के प्रतिबंधित बीज के 442 पैकेट जब्त

कपास के प्रतिबंधित बीज के 442 पैकेट जब्त
छापा मारकर पुलिस ने जब्त किया माल

डिजिटल डेस्क, अमरावती । बुआई के ऐन पहले कपास के बोगस बीज जिले में बिक्री के लिए लाए जा रहे हैं। कृषि विभाग ने डमी ग्राहक बनकर छापामार कार्रवाई करते हुए पर्दाफाश किया। कार्रवाई के दाैरान 3.67 लाख कीमत के बोगस एचटीबीटी बीज के 442 पैकेट जब्त किए गए हैं। मामले में गिरफ्तार आरोपी अशोक भाटे स्वयं कृषि कंपनी में कार्यरत बताया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने बीज गुजरात से बुलाया है। गाडगेनगर पुलिस थाने में अशोक भाटे पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। लगभग 10 दिन पहले शिरखेड़ थाना क्षेत्र के नेरपिंगलाई में प्रतिबंधित एचटीबीटी के 50 पैकेट जब्त किए गए थे। वहीं, अब शनिवार 17 जून को कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपी का नाम शिक्षक कॉलोनी, देशमुख लॉन के पास आरोपी अशोक भाटे (37) है। भाटे शनिवार शाम सुरqचि इन बार के पास एक ग्राहक को प्रतिबंधित बीज बेचने आने की खबर कृषि विभाग को मिलते ही राहुल सातपुते बोगस बीज पर नजर रखने गठित उड़नदस्ते के प्रमुख गोपालराव देशमुख समेत दल के अधिकार व आयुक्तालय पुलिस की अपराध शाखा दल ने जाल बिछाया और अशोक भाटे को हिरासत में ले लिया। उसके वाहन की जांच में पीछे की सीट पर और डिक्की में प्रतिबंधित बीज के पैकेट बरामद हुए। कृषि विभाग के दल ने तत्काल उसके घर पर छापा मारा। वहां से 442 पैकेट जब्त किए गए हैं।

जब्त किए गए प्रतिबंधित बीज की कीमत 3 लाख 67 हजार रुपए बताई गई है। यह कार्रवाई जिला कृषि अधिकारी अजय तलेगांवकर, विभागीय गुणवत्ता नियंत्रण अधीक्षक अनंत म्हसकरे, जिला गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक दादासो पवार, कृषि अधिकारी उद्धव भायेकर, पवनकुमार डोंगरे, रविकांत उईके समेत पीएसआई राजकिरण येवले, जावेद अहमद, दीपक संुदरकर, गजानन ढेवले, एजाज शाह, योगेश पवार आदि सहभागी हुए थे। मामले में उद्धव भायेकर की शिकायत पर गाडगेनगर पुलिस ने अशोक गुलाबराव भाटे के खिलाफ धारा 420, बीज नियम 1968 के नियम 7 व 8 तथा खंड 3, 9 बीज अधिनियम 1966 की धारा 7 सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15, महाराष्ट्र कपास बीज कानून 2009 की धारा 12 (9) के तहत मामला दर्ज किया।

Created On :   19 Jun 2023 3:16 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story