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Amrawati News: समझौते के लिए साढ़े 13 हजार ग्राहकों को महावितरण का नोटिस
- राष्ट्रीय लोकअदालत में सहभागी होने का आह्वान
- अधीक्षक अभियंता के मार्गदर्शन में कार्य जारी
- ब्याज व विलंब शुल्क होगा माफ
Amrawati News बिजली बिल बकाया रहने से मार्च 2024 से पहले कायम रूप से विद्युत आपूर्ति खंडित हुए जिले के 13 हजार 586 विद्युत ग्राहकों ने जिले में होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सहभागी होकर समझौते से विवाद निपटाने और महावितरण के ब्याज व विलंब शुल्क की माफी का लाभ लेने का आह्वान अधीक्षक अभियंता दीपक देवहाते ने किया है।
जिला व तहसील विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार 28 सितंबर को जिला व तहसील स्तरीय दीवानी व फौजदारी न्यायालय में आयोजित लोकअदालत में महावितरण द्वारा दाखल पूर्व रहने वाले व कायमरूप से विद्युत आपूर्ति खंडित रहनेवाले 13 हजार 583 मामले 28 करोड़ 97 लाख रुपए के समझौते के लिए रखे हैं। ग्राहकों को इसका लाभ लेते आना चाहिए। इसके लिए अधीक्षक अभियंता के मार्गदर्शन में जिले के विधि विभाग की ओर से इन सभी ग्राहकों को नोटिस दिया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में सहभाग लेने वाले महावितरण के लघुदाब व उच्चदाब ग्राहकों को महावितरण अभय योजना 2024 की सभी सुविधा लागू रहेगी। जिसमें प्रमुखता से 100 प्रतिशत मूल रकम भरने वाले बकायदार ग्राहकों को ब्याज व विलंब शुल्क की माफी मिलेगी।
साथ ही विद्युत आपूर्ति खंडित की गयी तारीख से आवेदन की तारीख तक कोई ब्याज नहीं लगेगा। इसके अलावा बकायेदार ग्राहक ने मूल रकम एकमुस्त भरने पर उच्चदाब श्रेणी के ग्राहकों को 5 प्रतिशत व लघुदाब श्रेणी के ग्राहकों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा 30 प्रतिशत डाऊन पेमेंट शेष मूल बकाया 6 किश्तो में भरने का प्रावधान भी किया गया।
Created On :   26 Sept 2024 2:37 PM IST