Amrawati News: मार्च अंत तक 584 नये उद्योग शुरू करने का लक्ष्य, 5 वर्ष से लगातार लक्ष्यपूर्ति

मार्च अंत तक 584 नये उद्योग शुरू करने का लक्ष्य, 5 वर्ष से लगातार लक्ष्यपूर्ति
  • पीएम-सीएम रोजगार निर्मिति योजना के 108 आवेदन मंजूर
  • 35 प्रश. सब्सिडी के साथ 50 लाख तक का उद्योग कर्ज उपलब्ध
  • युवाओं से लाभ लेने का आहवान

Amrawati News महाराष्ट्र राज्य खादी और ग्रामोद्योग मंडल के अमरावती जिला कार्यालय को इस वर्ष प्रधानमत्री रोजगार निर्मिति योजना में 86 और मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति योजना में 498 ऐसे कुल 584 नए उद्योग शुरू कराने का लक्ष्य मार्च अंत तक पूरा करने मिला है। जिनमें से पीएम रोजगार योजना के 20 और सीएम रोजगार योजना के 88 ऐसे कुल 108 आवेदन मंजूर हुए हैं। जिला खादी व ग्रामोद्योग कार्यालय को विगत 5 वर्ष से लगातार लक्ष्यपूर्ति का सम्मान प्राप्त है। इस वर्ष भी बेहतर प्रदर्शन का यह बहुमान कायम रखने के उद्देश्य से अधिक से अधिक लाभार्थियों को उद्योजक के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

मार्च अंत तक शेष लक्ष्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा। उक्त जानकारी जिला खादी व ग्रामोद्योग अधिकारी प्रदीप चेचरे ने दैनिक भास्कर को दी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम यह दोनों योजनाए ग्रामीणों को उद्योजक के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योजना हैं। योजना द्वारा सुशिक्षित बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय के लिए कर्ज दिया जाता है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के सुशिक्षित बेराेजगार युवक व युवतियों को उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्र में साथ ही विविध क्षेत्र में उपलब्ध स्वरोजगार और रोजगार के अवसर दिलाना यह योजना का उद्देश्य है। इस योजना का अमल ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में जिला उद्योग केंद्र और खादी व ग्रामोद्योग मंडल के माध्यम से किया जा रहा है। उद्योजक बनने के इच्छुक युवाओं से इन योजनाओ का लाभ लेने का आह्वान जिला खादी व ग्रामोद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है।

25 से 50 लाख रुपए तक के कर्ज की सुविधा : पीएम-सीएम रोजगार निर्मिति योजना में सुशिक्षित बेरोजगारों को उद्योग शुरू करने के लिए 25 से 50 लाख रुपए तक बैंक के माध्यम से कर्ज उपलब्ध होने की सुविधा है। 18 से 45 आयु वर्ग के कम से कम 7वीं उत्तीर्ण इच्छुकों को 25 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। इसी तरह 18 से 45 आयु वर्ग के 10वीं उत्तीर्ण इच्छुकों को 50 लाख रुपए तक कर्ज मिल सकता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, दिव्यांग व पूर्व सैनिक इस प्रवर्ग के व्यक्ति को आयु सीमा में 5 वर्ष सहूलियत दी गई है। इसी तरह ग्रामीण व शहरी समूहों को 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध करने की सुविधा की गई है। इच्छुकों ने योजना का लाभ लेने के लिए वेबसाइट पर भेंट देकर आवेदन प्रस्तुत करने तथा सभी योजना का लाभ लेने का आह्वान जिला उद्योग केंद्र की ओर से किया गया है।

Created On :   9 Jan 2025 11:03 AM IST

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