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Amravati News: चार लाख पुराने वाहन मालिकों को अब बदलनी होगी नंबर प्लेट
- 20 करोड़ का आएगा खर्च
- 31 मार्च के बाद कार्रवाई की जाएगी
- एजेंसी भी नियुक्त कर दी गई
Amrawati News परिवहन आयुक्त ने वाहन नंबर प्लेटों में छेड़छाड़ और जालसाजी से होने वाले अपराधों को कम करने, सड़क पर चलने वाले वाहनों की पहचान करने और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से 2019 से पहले के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश जारी किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले के करीब 4 लाख वाहनों को यह नंबर प्लेट लगानी होगी। 31 मार्च के बाद परिवहन विभाग द्वारा वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जायेगी।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से एक अप्रैल 2019 से पहले निर्मित सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाने का निर्णय लिया है। अमरावती प्रादेशिक परिवहन कार्यालय की ओर एस एक एजेंसी की नियुक्ति की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से अभी इस एजेंसी के नाम को फिलवक्त गुप्त रखा गया है। नई नंबर प्लेट तैयार करते समय एजेंसी से वाहन मालिकों का वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस, इंजन नंबर, मोबाइल नंबर लिया जा रहा है। नये तरीके से नंबर प्लेट नहीं लगाने पर वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जायेगी।
नंबर प्लेट की दरें तय की : परिवहन आयुक्त कार्यालय ने एक आदेश जारी किया है और वाहन मालिकों को 31 मार्च तक नए नियमों के अनुसार नंबर प्लेट लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद चालान कर मामला दर्ज किया जाएगा। वाहन मालिक परिवहन विभाग की ओर से जारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर नई नंबर प्लेट लगा सकते हैं।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की दरें परिवहन विभाग द्वारा तय की जाती हैं। इसके मुताबिक दोपहिया और ट्रैक्टर पर 450 रुपये, तीन पहिया पर 500 रुपये और चार पहिया, भारी वाहन, ट्रेलर पर 745 रुपये के अलावा जीएसटी लगेगा। सूत्रों से पता चला है कि जिले में लगभग 4 लाख पुराने वाहन मालिक हैं और प्रत्येक पर 500 रुपये की औसत लागत मानते हुए, नए नंबर प्लेटों पर 20 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।
Created On :   8 Jan 2025 4:05 PM IST