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प्रयास: साहूकारों से वापस दिलाई 18.80 हेक्टेयर जमीन,3.64 लाख नकद दिलाए, 42 पर मामला दर्ज
- साहूकारी कानून-2014 लागू होने के बाद से अब तक की कार्रवाई का लेखा-जोखा
- जिला उपनिबंधक कार्यालय को 51 शिकायतें प्राप्त
- किसानों की हड़पी जमीन और रकम दोनों लौटाई
डिजिटल डेस्क, अमरावती । अवैध साहूकारों पर नकेल कसने के लिए राज्य में वर्ष 2014 से महाराष्ट्र साहूकारी कानून लागू किया गया है। तब से लेकर अब तक के 10 वर्ष के कार्यकाल में अमरावती जिले में साहूकारी अधिनियम की धारा 18 (1) (2) व (3) अंतर्गत साहूकारों द्वारा हड़पी किसानों की 18.80 हेक्टेयर आर जमीन संबंधित किसानों को वापस लौटाई गई है। उसी प्रकार साहूकारों द्वार किसानों से वसूले 3.64 लाख की नगद राशि भी संबंधित किसानों को दिलाई गई। सहायक सहकारी निबंधक स्वाति गुडधे ने इस कार्रवाई का लेखा-जोखा दैनिक भास्कर से साझा किया।
जिले में साहूकारी अधिनियम की कलम 16 व 17 अंतर्गत जिला उपनिबंधक कार्यालय को अब तक कुल 51 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें से 7 मामलों में सुनवाई प्रक्रिया जारी हैं, तो 3 मामलों की सुनवाई पूर्ण हो गई हैं। इन मामलों में जल्द ही अंतिम आदेश दिए जाएंगे। शेष 41 मामलों में कार्रवाई होकर दोषी पाए गए साहूकारों से किसानों की हड़पी हुई 18.80 हेक्टेयर आर जमीन और 3 लाख 63 हजार 400 रुपए इतनी धन राशि वसूलकर किसानों को लौटाई गईं।
258 शिकायतों की जांच पूरी : जिला उपनिबंधक कार्यालय को साहूकारी अधिनियम की कलम 16 व 17 अंतर्गत भी अवैध साहूकारों और साहूकारों द्वारा किसानों को प्रताड़ित किये जाने की शिकायतें प्राप्त होती हैं। जिसके तहत विगत्् 10 वर्षों में जिला उपनिबंधक कार्यालय में अमरावती तहसील क्षेत्र से 119, भातकुली क्षेत्र से 5 और नांदगांव क्षेत्र से 18, चांदूर रेलवे 27 ऐसी कुल 305 शिकायतें साहूकार प्रताड़ना की मिली। जिनमें से 258 शिकायतों की जांच पूर्ण हो चुकी हैं। उनमें से 229 मामलों में किसी भी प्रकार का साहूकारी दोष सिद्ध नहीं हुआ। 47 मामले अभी जांच प्रकिया में हैं। जिन 29 मामलों में साहूकारों का दोष सिद्ध हुआ हैं। उन मामलों में कुल 42 आरोपियों पर संबंधित पुलिस थानों में अपराध दर्ज कराये गए हैं।
Created On :   27 Jun 2024 4:29 PM IST