दुराचार: कलयुगी भतीजे को आजीवन कारावास और अर्थदंड

कलयुगी भतीजे को आजीवन कारावास और अर्थदंड
  • रिश्तों को कलंकित करने का मामला
  • दुराचार की वारदात को दिया अंजाम
  • 2 नवम्बर 2021 का मामला

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश में छिंदवाड़ा के बटकाखापा थाना क्षेत्र के एक कलयुगी भतीजे ने रिश्तों को कलंकित कर अपनी बड़ी मां के साथ दुराचार की वारदात को अंजाम दिया था। अमरवाड़ा अपर सत्र न्यायालय के अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार पाटिल ने इस मामले के आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन अधिकारी अखिल सोनी ने बताया कि 57वर्षीय पीडि़ता 2 नवम्बर 2021 को अपने खेत से वापस घर लौट रही थी। 35 वर्षीय भतीजा भी उसके पीछे था। रास्ते में आरोपी ने पीडि़ता का हाथ पकडक़र जबरन नाले में ले गया और उसके साथ दुराचार की वारदात को अंजाम दिया था। दूसरे दिन पीडि़ता ने बटकाखापा थाना पहुंचकर आरोपी भतीजे के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। अमरवाड़ा न्यायालय के अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

Created On :   7 March 2024 8:54 AM IST

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