नान घोटाला: छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता वर्मा को उच्चतम न्यायालय से मिली जमानत

छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता वर्मा को उच्चतम न्यायालय से मिली जमानत
  • नान घोटाला के आरोपी व पूर्व महाधिवक्ता वर्मा को बड़ी राहत
  • सुको ने उनसे जांच में पूरा सहयोग करने के दिए निर्देश
  • अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला की एजी ने की थी मदद

डिजिटल डेस्क, रायपुर। देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला के आरोपी व पूर्व महाधिवक्ता (एजी) सतीशचंद्र वर्मा को बड़ी राहत मिली है। सुको ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को उन्हें अग्रिम जमानत दे दी।

आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की दो जज जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने नागरिक पूर्ति निगम (नान) घोटाले केस की सुनवाई करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। सुको ने उनसे जांच में पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए।

वर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा और सुमीर सोढ़ी ने सुको में सुनवाई के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह गलत निष्कर्ष निकाला है कि हिरासत में पूछताछ की जरूरत थी।

वर्मा के पक्षधर वकीलों ने कहा आरोपों के आधार पर कोई अपराध नहीं बनता। जबकि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने अग्रिम जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा विधि अधिकारी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं । उनका कहना है कि वर्मा ने नान घोटाले के आरोपी अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को मामले में बेल दिलाने में सहयोग किया।

Created On :   28 Feb 2025 6:13 PM IST

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