बुलडोजर एक्शन मामला: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का राहुल गांधी ने किया स्वागत, कहा - 'देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं'

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का राहुल गांधी ने किया स्वागत, कहा - देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं
  • बुलडोजर एक्शन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
  • कोर्ट ने सरकार की कार्रवाई पर उठाए सवाल
  • राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को देश के कई राज्यों में हो रही बुल्डोजर कार्रवाई वाले मामले पर सुनवाई हुई। जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश कीं। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है?

कोर्ट की इस टिप्पणी पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने स्वागत किया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब बीजेपी का संविधान विरोधी चेहरा देश के सामने आ चुका है। राहुल ने साथ में यह भी कहा कि यह देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, न कि सत्ता के चाबुक से।

राहुल एक्स पर लिखा, 'भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचल कर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाये जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही घर-गृहस्थी आती है।'

कांग्रेस नेता ने आगे लिखा, 'हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं।'

बता दें कि राज्य सरकारों के बुलडोजर एक्शन पर जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है? मामले पर कोर्ट ने सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। सर्वोच्च अदालत ने सरकार को नोटिस, कार्रवाई और अन्य आरोपों पर सरकार को उत्तर देने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

Created On :   2 Sept 2024 5:52 PM GMT

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