Controversial statement case on Savarkar: लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 200 रुपये का जुर्माना, 14 अप्रैल को पेश होने की दी चेतावनी, जानें पूरा मामला

- राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें
- सावरकर को लेकर दिए बयान मामले में कोर्ट ने लगाया जुर्माना
- पेश न होने पर दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बड़ी मुश्किल में घिर गए हैं। लखनऊ कोर्ट ने बुधवार को उन पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उनके लगातार पेशी से गायब रहने की वजह से लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें चेतावनी दी है कि 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर हों, यदि वे इस तारीख को भी पेश नहीं होते हैं तो कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
शिकायत करने वाले नृपेंद्र पांडेय ने बताया कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को 'अंग्रेजों का नौकर' और 'पेंशन लेने वाला' कहा था। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस नेता का यह बयान समाज में वैमनस्य और घृणा फैलाने की मंशा से दिया गया था। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से तैयार पर्चे भी पत्रकारों के बीच वितरित किए गए थे। इस बयान को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए) और 505 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई थी।
वहीं, सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में उनकी पेशी से छूट देने की अर्जी दाखिल की। उन्होंने दलील दी कि राहुल इस वक्त नेता प्रतिपक्ष हैं। आज उनकी मुलाकात एक विदेश गणमान्य से होनी है जो कि पूर्व निर्धारित थी। अन्य आधिकारिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण वे अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। वे अदालत के आदेशों का सम्मान करते हैं और जानबूझकर पेशी से बचने का प्रयास नहीं कर रहे।
कोर्ट ने दी चेतावनी
वहीं, अदालत ने राहुल गांधी के पेशी पर न आने की वजह से उन पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया और 14 अप्रैल 2025 को अनिवार्य रूप से पेश होने का आदेश दिया। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि यदि राहुल अगली सुनवाई में भी अनुपस्थित रहते हैं तो गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।
Created On :   5 March 2025 7:14 PM IST