स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया रोक, कहा- मामले से जुड़े सीसीटीवी और फोटोज संभाल कर रखे जाएं

The Delhi High Court stayed the re-election of the Standing Committee, said- CCTV footage
स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया रोक, कहा- मामले से जुड़े सीसीटीवी और फोटोज संभाल कर रखे जाएं
हाईकोर्ट ने लगाया रोक स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया रोक, कहा- मामले से जुड़े सीसीटीवी और फोटोज संभाल कर रखे जाएं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार को दिल्ली एमसीडी के सदन में जमकर लात घूंसे चले थे। यह पूरा घटनाक्रम स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर हुआ था। अब इसी मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर रोक लगा दिया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने दिल्ली के मेयर, एलजी और एमसीडी को नोटिस भेजा है। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि पूरे घटनाक्रम के सीसीटीवी और फोटेज सुरक्षित रखे जाएं। बता दें कि, इस पूरे मामले को लेकर भाजपा पार्षद ने दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया था। वहीं इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोबारा से स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर रोक लगा दिया है। जिसे आम आदमी पार्टी के झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है।

मेयर का आया बयान

हाईकोर्ट के आदेश पर अब  दिल्ली मेयर शैली ओबेरॉय का बयान आया है। जिसमें उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर कहा कि "जब मैंने देखा तो एक वोट अमान्य था और उसी को जब मैं घोषित कर रही थी तो भाजपा पार्षदों ने हल्ला किया।"

आप-भाजपा आमने-सामने

दरअसल, यह पूरा मामला बीते शुक्रवार की शाम दिल्ली नगर निगम के सदन से जुड़ा हुआ है। जहां भाजपा और आप पार्षदों के बीच जमकर मारपीट लात घूंसे चले थे। दोनों गुटों के बीच झड़प इतनी हिंसक थी कि इसमें कई पार्षद बुरी तरह से घायल भी हुए थे। एमसीडी चुनाव के नतीजों के बाद से ही भाजपा और आप में घमासान मचा हुआ है। करीब दो महीनों के अंतराल के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिल्ली को अपना नया मेयर मिला लेकिन फिर भी यह मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।  

Created On :   25 Feb 2023 5:01 PM IST

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