राहुल गांधी के वीडियो के साथ छेड़छाड मामला : सुप्रीम कोर्ट ने जी न्यूज के संपादक को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की

Rahul Gandhis video tampering case: Supreme Court grants protection from arrest to Zee News editor
राहुल गांधी के वीडियो के साथ छेड़छाड मामला : सुप्रीम कोर्ट ने जी न्यूज के संपादक को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की
नई दिल्ली राहुल गांधी के वीडियो के साथ छेड़छाड मामला : सुप्रीम कोर्ट ने जी न्यूज के संपादक को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जी न्यूज के संपादक रजनीश आहूजा को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक फर्जी वीडियो प्रसारित करने को लेकर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जेबी पारदीवाला ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मामले को एंकर रोहित रंजन की याचिका के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ छत्तीसगढ़ के रायपुर और राजस्थान के सीकर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दवे की दलील सुनने के बाद, पीठ ने कहा, संपादक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी या भविष्य के संबंध में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।

8 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी वीडियो के संबंध में कई एफआईआर को रद्द करने या उन्हें एक मामले में जोड़ने की मांग करने वाली न्यूज एंकर को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। रंजन के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने एक शो के दौरान गलती की और बाद में उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। हालांकि शो के सिलसिले में उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम में राहुल गांधी के केरल में अपने दफ्तर में हुई तोड़फोड़ पर दिए बयान को उदयपुर से जोड़कर प्रसारित किया गया था।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   5 Aug 2022 10:00 PM IST

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