राहुल गांधी को लगा जोर का झटका, सूरत सेशंस कोर्ट ने की राहुल की अर्जी खारिज, हाईकोर्ट का करेंगे अब रूख

Rahul Gandhis membership will be restored or will be a big blow
राहुल गांधी को लगा जोर का झटका, सूरत सेशंस कोर्ट ने की राहुल की अर्जी खारिज, हाईकोर्ट का करेंगे अब रूख
मानहानि मामला राहुल गांधी को लगा जोर का झटका, सूरत सेशंस कोर्ट ने की राहुल की अर्जी खारिज, हाईकोर्ट का करेंगे अब रूख

डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज (20 अप्रैल) बड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी। लेकिन सूरत सेशंस कोर्ट ने सजा की अर्जी को खारिज कर दिया है। यानी राहुल की सदस्यता फिलहाल रद्द ही रहेगी। बता दें कि, मोदी सरनेम मानहानि को लेकर 2 साल की सजा और दोषी पाए जाने वाले मामले में सूरत के सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी ने अर्जी लगाई थी ताकि उनकी सजा पर रोक लग जाए। लेकिन अब इसको लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और राहुल द्वारा सजा की अर्जी खारिज हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी अब अहमदाबाद हाईकोर्ट का रूख करने वाले हैं वो सूरत सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। बताया जा रहा है कि, कल ही यानी 21 अप्रैल को राहुल हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर करेंगे ताकि लोकसभा सदस्यता बचाया जा सके।

बता दें कि, राहुल गांधी को सूरत की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने "मोदी सरनेम" को लेकर 2 साल की सजा सुनाई थी। जिसकी वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। इसी को लेकर राहुल गांधी ने सूरत के सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की थी और अदालत से आग्रह किया था कि उनकी सजा को खत्म कर दी जाए। जिसका फैसला आज कोर्ट ने सुनाया।  

कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अर्जी खारिज होने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा "कानून के तहत अभी भी हमारे पास जो भी विकल्प उपलब्ध हैं, हम उन सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे।" 

क्या है मामला?

आपको बता दें कि, साल 2019 के लोकसभा चुनाव को दौरान राहुल गांधी कर्नाटक के दौरे पर गए हुए थे। जहां पर वो एक सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी। कर्नाटक के कोलार में दिए गए भाषण में राहुल ने कहा था कि "सारे मोदी सरनेम वाले चोर ही क्यों होते हैं"? राहुल के इस भाषण से ओबीसी समाज का अपमान बताते हुए गुजरात बीजेपी के नेता पूर्णेश मोदी ने सूरत कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा दी थी। जिसमें कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी पाया और 23 मार्च को उन्हें अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई, लेकिन उन्हें फौरन ही बेल तो मिल गई थी। लेकिन लोकसभा सदस्यता दो साल की सजा सुनाई जाने की वजह से चली गई। अब इसी मामले को लेकर राहुल गांधी अदालत का रूख किया है। 

 

Created On :   20 April 2023 9:44 AM IST

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