कर्नाटक: हाईकोर्ट से सीएम की पत्नी पार्वती और मंत्री भैरती सुरेश को बड़ी राहत , ईडी की ओर से जारी समन को किया रद्द

- 700 करोड़ के भूमि घोटाले में जांच जारी
- मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी भूमि आवंटन घोटाले से जुड़ा
- 2024 में MUDA भूमि घोटाले की जांच शुरू हुई थी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सीएम सिद्धारमैया की धर्मपत्नी पार्वती और प्रदेश सरकार में मंत्री भैरती सुरेश को बड़ी राहत दी है। उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी समन को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले को सीएम के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। आपको बता दें सीएम की वाइफ और मंत्री सुरेश को ईडी ने कुछ वित्तीय मामलों में पूछताछ के लिए समन भेजा था, हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई थी। ईडी ने ये समन मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) भूमि आवंटन घोटाले से जुड़ा है।
उच्च न्यायालय ने जनवरी के महीने में पूर्व MUDA आयुक्त डीबी नटेश को भेजे गए समन को भी कैंसिल कर दिया था। जस्टिस हेमंत चंदनगौडर की पीठ ने ईडी की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए कहा था कि 28 और 29 अक्टूबर को नटेश के बयान दर्ज करना नियमों के खिलाफ था। नटेश ने PMLA के तहत की गई तलाशी और समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
आपको बता दें ईडी ने अक्टूबर 2024 में MUDA भूमि घोटाले की जांच शुरू की थी, जिसमें सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती और उनके भाई बीएम मल्लिकार्जुनस्वामी को मुख्य आरोपी बनाया गया था। जांच एजेंसी सीएम सिद्धारमैया से जुड़ी कई संपत्तियों और उनके करीबियों के यहां ताबड़तोड़ रेड की। जांच एजेंसी ने दिसंबर में लोकायुक्त को पत्र लिखकर 700 करोड़ रुपये से अधिक के भूमि घोटाले में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज लगाए थे। ईडी के आरोपों को सीएम ने राजनीतिक साजिश बताया था। तब सिद्धारमैया ने कहा था कि जब लोकायुक्त पहले से ही जांच कर रही है, तो ईडी जांच का कोई औचित्य नहीं है। न केवल ईडी बल्कि सीबीआई और अन्य एजेंसियों की तरफ से नोटिस आए थे।
Created On : 7 March 2025 1:22 PM