आबकारी घोटाला : कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ाई

आबकारी घोटाला : कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ाई
Virendra Sachdeva, Manish Sisodia
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 23 मई तक के लिए बढ़ा दी। दिल्ली आबकारी नीति मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। ईडी ने आरोप लगाया है कि पूरे आबकारी नीति मामले के पीछे सिसोदिया मास्टरमाइंड थे और उन्होंने जानबूझकर वित्तीय रिश्वत उत्पन्न करने के लिए नीति को सह-अभियुक्तों को लीक कर दिया था।
सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

इस साल 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने नौ मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। पिछले महीने, राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि सबूत, प्रथम दृष्टया अपराध में उनकी संलिप्तता के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। पिछले हफ्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की जमानत याचिका और उनकी पत्नी के खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करने वाले एक अन्य आवेदन पर ईडी की प्रतिक्रिया मांगी और मामले को 11 मई को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया। सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मामले में दिल्ली की अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी थी।

(आईएएनएस)

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   8 May 2023 8:05 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story