हिंसा के बाद 2,500 लोगों ने गुरुग्राम के पास मंदिर में ली शरण

हिंसा के बाद 2,500 लोगों ने गुरुग्राम के पास मंदिर में ली शरण
  • मुस्लिम बहुल इलाके नूंह की घटना
  • धार्मिक जुलूस के दौरान भड़की हिंसा
  • इलाके में धारा 144 लागू

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा के मुस्लिम बहुल नूंह इलाके में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़कने के बाद सोमवार को बच्चों सहित लगभग 2,500 लोगों ने गुरुग्राम के पास एक मंदिर में शरण ली। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसूगैस का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने हवाई फायर भी किये। तनाव ग्रस्‍त इलाके में अतिरिक्‍त बलों की तैनाती की गई है। करीब 20 लोग घायल हो गए हैं।

एक धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव और वाहनों में आग लगाए जाने के बाद इलाके में भारी हिंसा भड़क गई। हिंसा गोरक्षकों और भिवानी मौत मामले के आरोपी मोनू मानेसर के मेवात जाने की खबरों पर भड़की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सोमवार को कहा कि नूंह क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पड़ोसी जिलों से अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस की भारी तैनाती के अलावा, अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को भी तैनात किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अप्रिय घटना न हो। विज ने मीडिया से कहा, "वहां पर्याप्त बल तैनात किए जा रहे हैं। हमने केंद्र से भी बात की है। हम वहां शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेवात क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में फंसे सभी लोगों को बचाया जा रहा है।"

संघर्ष प्रभावित इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तीन कंपनियां भेजी गई हैं। नूंह पुलिस ने कहा कि वह दोनों समुदायों के सदस्यों के साथ शांति बैठक कर रही है। नूंह जिले में एक धार्मिक जुलूस के दौरान कुछ उपद्रवियों द्वारा पथराव करने और कारों में आग लगाने के बाद झड़पें हुईं।

पुलिस के अनुसार, धार्मिक जुलूस 'बृज मंडल जलाभिषेक यात्रा', जिसे भाजपा जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने गुरुग्राम के सिविल लाइन्स से हरी झंडी दिखाई थी, को नूंह में खेड़ला मोड़ के पास पुरुषों के एक समूह ने रोक दिया।

जिले में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। सरकार ने नूंह में 2 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं। मोबाइल फोन पर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   31 July 2023 3:31 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story