अयोध्या के सर्कल ऑफिसर बोले, SC के फैसले के बाद एक भी घटना नहीं हई
डिजिटल डेस्क, दिल्ली। दशकों से चल रहे अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने जमीन पर मालिकाना हक रामलला को दिया है। वहीं मुस्लिम पक्ष को कहीं और 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दी जाएगी। 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सुबह 10.30 बजे फैसला पढ़ना शुरू किया, लगभग आधे घंटे में पूरा फैसला पढ़ा गया। कोर्ट ने मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार को देते हुए तीन महीने में स्कीम तैयार करने का आदेश दिया है। सरकार 3 महीने में मंदिर निर्माण और प्रबंधन के लिए ट्रस्ट बनाएगी, उसमें निर्मोही को भी कुछ प्रतिनिधित्व मिलेगा। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ज़फरयाब जिलानी ने कहा कि वो फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं हैं।
UPDATE
09:28 PM : एक भी घटना की जानकारी नहीं मिली, स्थिति सामन्य है: आयोध्या सर्कल ऑफिसर अमर सिंह ने कहा कि एक भी घटना की जानकारी नहीं मिली है, चाहे वह मुस्लिम भाई हों या हिंदू भाई, सभी ने फैसला स्वीकार कर लिया है। हमने किसी भी चुनौती का सामना नहीं किया है। हम सभी क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं, स्थिति सामान्य है।
07:43 PM : आडवाणी बोले : भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि भारत और दुनियाभर में रहने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में राम जन्मभूमि के लिए खास जगह है। मैं सभी देशवासियों के लिए खुश हूं। राम और रामायण भारत की संस्कृति, सभ्यता में अहम स्थान रखते हैं। कोर्ट के फैसले से करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान हुआ है। मैं कोर्ट के उस फैसले का भी स्वागत करता हूं, जिसमें जजों की बेंच ने मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है।
Amar Singh, Circle Officer, Ayodhya: Not even a single incident has been reported, whether it is Muslim brothers or Hindu brothers, all have accepted the verdict. We have not faced any challenges. We have been patrolling all the areas, the situation is normal. pic.twitter.com/9G8rcABLpt
— ANI UP (@ANINewsUP) 9 नवंबर 2019
07:00 PM : अयोध्या में सरयू नदी के तट पर शाम की आरती की गई।
#WATCH: Evening "Aarti" being performed on the banks of Sarayu river in Ayodhya. pic.twitter.com/m8nH2J9nMo
— ANI UP (@ANINewsUP) November 9, 2019
- 06:00 PM : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का देश के नाम संबोधन- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट के सर्वसम्मत फैसले के बाद राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, "आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर फैसला सुनाया है, जिसके पीछे सैकड़ों वर्षों का दीर्घकालीन इतिहास है। दशकों तक चली न्याय प्रकिया का अब समापन हो गया है। पूरी दुनिया ये तो मानती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है, लेकिन आज दुनिया ने ये भी जान लिया है कि भारत का लोकतंत्र कितना जीवंत और मजबूत है।"
- 4.35: 5 एकड़ जमीन के बारे में हम सोचेंगे लें या नहीं : उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारुकी ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होने के नाते कहना चाहता हूं कि अब कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम कहीं और कोई रिव्यू अपील नहीं करने जा रहे हैं। पांच एकड़ की जमीन हमने मांगी नहीं थी और जो जमीन मिली है उसपर हम चर्चा करेंगे कि लेना है या नहीं।
- 4.10: 5 एकड़ : अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बयान जारी कर कहा कि आज का दिन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सभी ने फैसला स्वीकार कर लिया है। मैं 24 नवंबर को अयोध्या जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं लालकृष्ण आडवाणी से मिलने और उनका अभिनंदन करने के लिए भी जाऊंगा। उन्होंने इसके लिए रथ-यात्रा निकाली थी। मैं उनसे जरूर मिलूंगा और उनका आशीर्वाद लूंगा।
- 3.10: मामला अब समाप्त हो गया : शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि हम विनम्रतापूर्वक अदालत के फैसले को स्वीकार करते हैं। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि मुसलमानों ने और बड़े लोगों ने इस फैसले को स्वीकार किया है। विवाद अब समाप्त हो गया है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समीक्षा याचिका दायर करने का अधिकार है, मुझे लगता है कि मामला अभी समाप्त होना चाहिए।
- 3.00 PM: कांग्रेस की रैली स्थगित: कांग्रेस ने अयोध्या के फैसले के मद्देनजर और सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मंदी पर राम लीला मैदान(दिल्ली) में 1 दिसंबर की रैली को स्थगित कर दिया है। नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी।
- 2.41 PM : राहुल गांधी का ट्वीट : सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मुद्दे पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हुए हम सब को आपसी सद्भाव बनाए रखना है। ये वक्त हम सभी भारतीयों के बीच बन्धुत्व,विश्वास और प्रेम का है।
- 2.00 PM: राम राज्य होना चाहिए: मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि मैं आज खुश हूं। पूरे संघर्ष के दौरान बलिदान देने वाले सभी "कारसेवकों" का बलिदान बेकार नहीं गया। राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। राम मंदिर के साथ-साथ राष्ट्र में राम राज्य ’भी होना चाहिए, यही मेरी इच्छा है।
- 01.45 PM: AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा, "मैं वकीलों की टीम को धन्यवाद देता हूं। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस बात से सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन वह अचूक (INFALLIBLE) नहीं है।मुस्लिम समाज ने अपने वैधानिक हक के लिए संघर्ष किया। हमें "खैरात" की जरूरत नहीं है। ये मेरा निजी तौर पर मानना है कि हमें 5 एकड़ जमीन के ऑफर को वापस लौटा दिया जाना चाहिए। "उन्होंने आगे कहा कि फैक्ट्स पर आस्था की जीत हुई है।मुझे इस बात की चिंता है कि संघ अब काशी और मथुरा के मुद्दे के भी उठाएगा।
- 12.47 PM :प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट : देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या पर अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले को किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। रामभक्ति हो या रहीमभक्ति, ये समय हम सभी के लिए भारतभक्ति की भावना को सशक्त करने का है। देशवासियों से मेरी अपील है कि शांति, सद्भाव और एकता बनाए रखें। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कई वजहों से महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि किसी विवाद को सुलझाने में कानूनी प्रक्रिया का पालन कितना अहम है। हर पक्ष को अपनी-अपनी दलील रखने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया गया। न्याय के मंदिर ने दशकों पुराने मामले का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान कर दिया। यह फैसला न्यायिक प्रक्रियाओं में जन सामान्य के विश्वास को और मजबूत करेगा। हमारे देश की हजारों साल पुरानी भाईचारे की भावना के अनुरूप हम 130 करोड़ भारतीयों को शांति और संयम का परिचय देना है। भारत के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की अंतर्निहित भावना का परिचय देना है।
- 12.33 PM : गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट - मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह निर्णय भारत की एकता, अखंडता और महान संस्कृति को और बल प्रदान करेगा। श्रीराम जन्मभूमि पर सर्वसम्मति से आये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। मैं सभी समुदायों और धर्म के लोगों से अपील करता हूँ कि हम इस निर्णय को सहजता से स्वीकारते हुए शांति और सौहार्द से परिपूर्ण ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ के अपने संकल्प के प्रति कटिबद्ध रहें।
- 12.26 PM : कांग्रेस कार्यसमिति का बयान - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करती है। हम सभी संबंधित पक्षों व सभी समुदायों से निवेदन करते हैं कि भारत के संविधान में स्थापित सर्वधर्म समभाव तथा भाईचारे के उच्च मूल्यों को निभाते हुए अमन चैन का वातावरण बनाए रखें।
- 11.48 AM : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले - यह ऐतिहासिक फैसला है, जनता शांति और संयम बनाए रखे।
- 11.38 AM : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले - सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसला का सम्मान करना चाहिए और शांति कायम रखना चाहिए।
- 11.00 AM: मुस्लिम पक्ष के वकील जफरयाब जिलानी बोले, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हैं।
- 10.59 AM: विवादित जमीन पर रामलला को मिला मालिकाना हक, मुस्लिम पक्ष को कहीं ओर 5 एकड़ जमीन दी जाए।
- 10.58 AM: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विवादित जमीन रामलला को दी जाएगी।
- 10.57 AM: केन्द्र सरकार 3 महीने में स्कीम बनाए। सरकार को ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण के लिए नियम बनाने का आदेश दिया।
- 10.56 AM: हाईकोर्ट ने तीन हिस्से किये तो तार्किक नहीं। हर मजहब के लोगों को बराबर का सम्मान संविधान ने दिया है। बाहर हिंदुओं की पूजा सदियों तक चलती रही।
- 10.55 AM: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक जमीन देना जरूरी।
- 10.54 AM: नमाज की जगह को मस्जिद मानने के हक मना नहीं करते। बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। 6 दिसंबर को स्टेटस का ऑर्डर होने के बाद भी ढांचा गिरा।
- 10.53 AM: जमीन के तीन हिस्से किये जाने के फैसले को सही नहीं माना।
- 10.52 AM: 1856-57 तक नमाज पढ़ने के सबूत नहीं।
- 10.51 AM: यात्रियों के वृत्तांत और पुरातत्विक सबूत हिंदुओं के हक में।
- 10.50 AM: 1856 से पहले अंदरुनी हिस्से में हिंदू भी पूजा करते थे। रोकने पर बाहर चबूतरे पर पूजा करने लगे।
- 10.49 AM: ढांचे के नीचे पुरानी रचना से हिंदू दावा माना नहीं जा सकता। अंग्रेजों ने दोनों हिस्से अलग रखने के लिए रेलिंग बनाई थी।
- 10:48 AM: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ASI रिपोर्ट में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का जिक्र नहीं
- 10:47 AM: सुन्नी ने जगह को मस्जिद घोषित करने मांग की है।
- 10:46 AM: ढांचे के नीचे पुरानी रचना से हिंदू दावा माना नहीं जा सकता।
- 10:46 AM: हिंदू मुख्य गुंबद को ही जन्म का सही स्थान मानते है।
- 10.45 AM: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चबूतरा, भंडारा और सीता रसोई से भी राम के होने की पुष्टि होती है।
- 10.44 AM: विवादित जगह पर हिंदू पूजा करते थे।
- 10.43 AM: रामलाल में ऐतिहासिक ग्रंथों के विवरण रखे।
- 10.42 AM: कोर्ट ने कहा, मस्जिद की मुख्य गुंबद ही रामलला का जन्म स्थान।
- 10.41 AM: जमीन का विवाद का फैसला कानूनी आधार पर।
- 10.40 AM: हिंदुओं की आस्था है कि राम का जन्म हुआ था।
- 10.40 AM: अयोध्या में राम के जन्म के दावे का किसी ने विरोध नहीं किया।
- 10.39 AM: विवादित ढांचे में पुराने पत्थर, खंभे का इस्तेमाल हुआ।
- 10.38 AM: सुन्नी वक्फ बोर्ड को बड़ा झटका बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी।
- 10.37 AM: रामलला को कानूनी मान्यता दी। कोर्ट ने कहा, खुदाई में मिले सबूतों की अनदेखी नहीं कर सकते।
- 10.36 AM: कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट हदीस की व्याख्या नहीं कर सकता। नमाज पढ़ने की जगह को मस्जिद मानने के हक को हम मना नहीं कर सकते। 1991 का प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट धर्मस्थानों को बचाने की बात कहता है। एक्ट भारत की धर्मनिरपेक्षता की मिसाल है।
- 10.34 AM: सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज किया।
- 10.34 AM: चीफ जस्टिस फैसला पढ़ रहे है। आधे घंटे में पूरा फैसला पढ़ लिया जाएगा
- 10.33 AM: शिया और सुन्नी केस में एक मत से फैसला आया है। ध्यान रहे ये मामला आयोध्या केस से अलग है।
- 10:32 AM: शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज।
- 10.30 AM: कोर्ट रूम में पहुंचे चीफ जस्टिस समेत सभी जज।
- 10.29 AM: फैसले की फाइल कोर्ट में पहुंची।
- सुप्रीम कोर्ट: राम लल्ला देवता वकील, सीएस वैद्यनाथन (चरम अधिकार), डॉ। राजीव धवन के साथ बातचीत में, सुन्नी वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ वकील, सीजेआई कोर्ट रूम के बाहर
Supreme Court: Ram Lalla deity lawyer, CS Vaidyanathan (extreme right) in conversation with Dr Rajeev Dhavan, senior lawyer for Sunni Wakf Board, outside the CJI courtroom. #AyodhyaJudgment pic.twitter.com/GZvt2q8cd0
— ANI (@ANI) November 9, 2019
- चीफ जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचे चुके हैं।
Delhi: Chief Justice of India Ranjan Gogoi arrives at Supreme Court #AyodhyaJudgement https://t.co/HwNU8V7dB9 pic.twitter.com/Y72MSIFje0
— ANI (@ANI) November 9, 2019
- जस्टिस बोबड़े अपने आवास सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना।
- सुप्रीम कोर्ट परिसर में सुरक्षा कर्मियों को ब्रीफ किया जा रहा है। अयोध्या जमीन मामले में आज सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच।
#AyodhyaVerdict: Security personnel being briefed at Supreme Court premises. Five-judge bench of the Supreme Court to deliver judgement in Ayodhya land case at 1030 am today. pic.twitter.com/o4dmNz1XqY
— ANI (@ANI) November 9, 2019
- सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर पुलिस और अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल होने वाली तमाम कारों की जबरदस्त चेकिंग की जा रही है।
- राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज सुबह 10 बजे से 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी
- अयोध्या भूमि मामले में फैसले के आगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुरक्षाकर्मी। पूरे इलाके में धारा 144 लागू है।
- भागवत ने की शांति की अपीलअयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। भागवत आज दोपहर 1 बजे प्रेस कांफ्रेंस करेंगे।
- कर्नाटक में अयोध्या पर फैसले से पहले पूरे राज्य में धारा 144 लागू। हुबली-धारवाड़ में शराब की ब्रिकी पर रोक।
- राजस्थान सरकार ने निर्देश दिए हैं कि आज राज्य भर में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।
- मध्य प्रदेश में सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। राजधानी भोपाल में धारा 144 लागू
- अयोध्या पर फैसला आने से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आए, उसे स्वीकार करें और शांति बरकरार रखें।
- सुप्रीम कोर्ट में शिया-सुन्नी केस पर पहला फैसला आएगा। इस फैसले का मुख्य फैसले पर कई असर नहीं पड़ेगा। ये एक अलग मामला है। शिया-सुन्नी केस में मस्जिद को लेकर विवाद है।
Delhi: Security personnel outside Supreme Court ahead of verdict in #Ayodhya land case; Section 144 is imposed in the area pic.twitter.com/AAJobFb9KR
— ANI (@ANI) November 9, 2019
- उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी आशुतोष पांडे ने बताया है कि फैसले को देखते हुए अर्धसैनिक बल, RPF और PAC की 60 कंपनियां और 1200 पुलिस कांस्टेबल, 250 सब-इंस्पेक्टर, 20 उप-एसपी और 2 एसपी तैनात। सुरक्षा निगरानी के लिए डबल लेयर बैरिकेडिंग, सार्वजनिक पता प्रणाली, 35 सीसीटीवी और 10 ड्रोन तैनात किए गए हैं।
ADG UP Police, Ashutosh Pandey in #Ayodhya: 60 companies of paramilitary force, RPF and PAC and 1200 police constables, 250 Sub-inspectors, 20 Dy-SPs 2 SPs deployed. Double layer barricading, public address system, 35 CCTVs10 drones deployed for security surveillance https://t.co/X18sxtSF2b
— ANI (@ANI) November 9, 2019
#WATCH ADG (Prosecution) UP Police, Ashutosh Pandey in #Ayodhya: Devotees are visiting the temple of Shri Ram Lalla. There are no restrictions on visiting the temple. All markets are open, the situation is completely normal. pic.twitter.com/khqSUXPfx5
— ANI (@ANI) November 9, 2019
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की देशवासियों से अपील
अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, वो किसी की हार-जीत नहीं होगा। देशवासियों से मेरी अपील है कि हम सब की यह प्राथमिकता रहे कि ये फैसला भारत की शांति, एकता और सद्भावना की महान परंपरा को और बल दे।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2019
- कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की देशवासियों से अपील
जैसा कि आप सबको पता है, अयोध्या मामले पर आज उच्चतम न्यायालय का फैसला आने वाला है। इस घड़ी में न्यायालय का जो भी निर्णय हो, देश की एकता, सामाजिक सद्भाव, और आपसी प्रेम की हज़ारों साल पुरानी परम्परा को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी हम सबकी है । #AYODHYAVERDICT
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) November 9, 2019
- सुप्रीम कोर्ट आज अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया जाएगा। इस बार में कल रात 9.30 बजे जानकारी दे दी गई थी।
Supreme Court to deliver verdict in the #Ayodhya land dispute case tomorrow. https://t.co/pC6Ri3ZhyU pic.twitter.com/H21ZG2MmSY
— ANI (@ANI) November 8, 2019
- अलीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट चंद्र भूषण सिंह ने कहा, "पूरे जिले में 12 बजे (08.11.2019) से 12 बजे (09.11.2019) तक सभी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेगी।
Aligarh District Magistrate (DM), Chandra Bhushan Singh: All mobile internet services to remain suspended from 12 AM (08.11.2019) to 12 AM (09.11.2019) in the entire district.
— ANI UP (@ANINewsUP) November 8, 2019
- बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त, भास्कर राव ने कहा, "हमने आवश्यक तैनाती की है। बेंगलुरू में सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच धारा 144 लगा दी गई है। सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। शराब की दुकानें शनिवार को बंद रहेंगी।"
Bengaluru police commissioner,Bhaskar Rao: We"ve made necessary deployments. Sec 144 CrPC (prohibits assembly of more than 4 people in an area)imposed in Bangalore from 7 am-12 midnight. Social media will be strictly monitored. Liquor shops will remain closed tomorrow. #Karnataka pic.twitter.com/2lgJYIANW1
— ANI (@ANI) November 8, 2019
- 2010 में आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला
- 2010 में आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसलाअयोध्या विवाद पर 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था। इस फैसले में कोर्ट ने 2.77 एकड़ जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्माही अखाड़ा और रामलला के बीच बांटने का आदेश दिया था। कोर्ट के इस आदेश को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ अपना फैसला सुनाने जा रही है।
- 40 दिन लगातार चली सुनवाई
- चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अयोध्या मामले में 40 दिनों तक लगातार सुनवाई की। यह सुनवाई 6 अगस्त से शुरू हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
- अयोध्या में अर्धसैनिक बल के 4,000 जवान तैनात
- अयोध्या विवाद पर फैसले को लेकर योगी सरकार से लेकर पूरा प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट पर आ चुका है। इस कड़ी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।
- संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, गृह मंत्रालय (MHA) ने उत्तर प्रदेश, विशेषकर अयोध्या में सुरक्षा तैनाती के लिए लगभग 4,000 अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, "सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक जनरल एडवाइजरी भेजी गई है, जिसमें सभी संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षाकर्मी तैनात करने और यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि देश में कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो।"
- क्या है अयोध्या मामला?
- टाइटल विवाद की कानूनी लड़ाई हिंदू और मुस्लिमों के बीच है, जिसमें दावा किया गया है कि विवादित भूमि वास्तव में भगवान राम की जन्मभूमि है, जहां बाबर के सेनापति मीर बाकई ने 1528 में एक मस्जिद का निर्माण किया था।
- इलहाबाद हाईकोर्ट ने चार अलग-अलग सिविल केस पर फैसला सुनाते हुए विवादित 2.77 एकड़ जमीन को सभी तीन पक्षों, सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान, के बीच समान बंटवारे को कहा था।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने सुनवाई की। बेंच के सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायामूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर शामिल थे।
- सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले को पहले मध्यस्थता से हल करने की कोशिश की थी। 8 मार्च 2019 को जस्टिस एफएम कलीफुल्ला की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एक समिति भी गठित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट चाहता था, समिति आपसी समझौते से सर्वमान्य हल निकाले। इस समिति में आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पांचू शामिल थे।
- समिति ने बंद कमरे में संबंधित पक्षों से बात की लेकिन हिंदू पक्षकार गोपाल सिंह विशारद ने सुप्रीम कोर्ट के सामने निराशा व्यक्त करते हुए लगातार सुनवाई की गुहार लगाई। 155 दिन के विचार-विमर्श के बाद मध्यस्थता समिति ने रिपोर्ट पेश की और कहा, वह सहमति बनाने में सफल नहीं हुए हैं। जिसके बाद कोर्ट ने रोजाना सुनवाई शुरू की।
- सीजेआई गोगोई की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने 16 अक्टूबर को मैराथन 40 दिनों की सुनवाई के बाद राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Created On :   9 Nov 2019 9:05 AM IST