अजमेर शरीफ दरगाह मामला अपडेट: अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर के दावे वाली याचिका को खारिज करने की सिफारिश, जानें कोर्ट ने क्या कहा?

अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर के दावे वाली याचिका को खारिज करने की सिफारिश, जानें कोर्ट ने क्या कहा?
  • अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बताया अजमेर शरीफ की जगह था शिव मंदिर
  • केंद्र सरकार ने इस याचिका को खारिज करने की करी मांग
  • कोर्ट ने किया आज की सुनवाई को स्थगित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में स्थित अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह विवाद मामले से जुड़ी खास खबर सामने आई है। अजमेर की दरगाह को शिव मंदिर बताए जाने पर याचिका दाखिल की थी, जिसकी आज सुनवाई होनी थी। केंद्र सरकार ने आज सुनवाई में हलफनामा दाखिल किया है और विष्णु गुप्ता के मुकदमे को खारिज करने की मांग की है। केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय के मुकदमे पर कई सवाल खड़े किए हैं और कहा गया है कि हिंदू सेना का मुकदमा सुनने के लायक नहीं है।

कब होगी अगली सुनवाई?

केंद्र सरकार की सिफारिश और अल्पसंख्यक मंत्रालय की सिफारिश के चलते अदालत ने आज सुनवाई स्थगित कर दी है। अजमेर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इस मामले की सुनवाई अब 31 मई को होगी। मंत्रालय की तरफ से जवाब में कहा गया है कि, हिंदू सेना के मुकदमे में किसी भी तरह की आवश्यक स्थिति होने के आधार नहीं दिए गए हैं। साथ ही अंग्रेजी में दाखिल किए हुए मुकदमे का ठीक से हिंदी अनुवाद भी नहीं हुआ है। अंग्रेजी मुकदमा और हिंदी अनुवाद में काफी ज्यादा अंतर है।

हिंदू सेना अध्यक्ष का क्या है कहना?

इस मामले की अगली सुनवाई 31 मई को होने वाली है। जिसे लेकर हिंदू सेना को केंद्र सरकार की सिफारिश पर अपना जवाब देना होगा। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता का कहना है कि, इस मामले में कानूनी राय लेकर सही जवाब दाखिल किया जाएगा। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से भी तकनीकी आधार पर मुकदमे को खारिज करने की सिफारिश की गई है और अगर इसमें कोई कमी होगी तो उसको सुधार लिया जाएगा।

Created On :   19 April 2025 12:55 PM IST

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