विजय माल्या की SC से गुहार- संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया पर लगे रोक
- विजय माल्या ने SC से उनके और उनके रिश्तेदारों की संपत्तियों को जब्त करने पर रोक लगाने की मांग की
डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। देश से फरार शराब कारोबारी विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसकी तमाम संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को याचिका दाखिल कर कहा, सिर्फ किंगफिशर कंपनी से संबंधित संपत्ति ही कुर्क की जाए। उसकी निजी और पारिवारिक संपत्ति को कुर्क न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 29 जुलाई को करेगा।
इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने विजय माल्या की इसी अपील को खारिज कर दिया था। विजय माल्या ने याचिका में सरकारी जांच एजेंसी की तरफ से उनकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की प्रक्रिया में रोक लगाने को कहा था। बता दें कि इसी साल 5 जनवरी को विशेष पीएमएलए अदालत ने माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। उसके बाद अदालत ने माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस आदेश के खिलाफ माल्या ने हाई कोर्ट में अपील करते हुए भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून की वैधता को चुनौती दी थी। फिलहाल यह मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है।
माल्या ब्रिटेन में प्रत्यर्पण की कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। विजय माल्या ने भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था और उसे चुका नहीं पाने के कारण 2 मार्च 2016 को देश छोड़ दिया था। उन्होंने बार-बार देश से भागने से इनकार करते हुए कहा, वह भारतीय बैंकों को दिए गए पैसे वापस करने के लिए तैयार हैं। भारत ने 2017 में माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की थी। वह अभी जमानत पर बाहर हैं। माल्या ने ब्रिटेन के हाई कोर्ट में प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ भी अर्जी दाखिल की है जिस पर अगले साल 11 फरवरी से तीन दिन के लिए सुनवाई होगी।
Created On :   28 July 2019 1:31 AM IST