हरेन पंड्या केस: सुप्रीम कोर्ट ने HC का फैसला पलटा, 7 दोषियों को उम्रकैद
- गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या मर्डर केस में 7 दोषियों को उम्रकैद
- गुजरात हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को किया था बरी
- सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटकर सुनाई सजा
डिजिटल डेस्क, दिल्ली। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पंड्या मार्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए 7 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। गुजरात हाईकोर्ट ने साल 2003 में 12 आरोपियों को हत्या के आरोप से बरी कर दिया था। बता दें कि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। मामले की गंभीरता को लेकर सीबीआई और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी।
2003 Gujarat Home Minister Haren Pandya murder case: Supreme Court upholds conviction of the seven accused. pic.twitter.com/qfGtYgu1WU
— ANI (@ANI) July 5, 2019
क्या है मामला
26 मार्च 2003 को हरेन पंड्या सुबह की सैर पर गए थे तभी अहमदाबाद के लॉ गार्डन इलाके में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। सीबीआई के अनुसार, राज्य में 2002 के साम्प्रदायिक दंगों का बदला लेने के लिए उनकी हत्या की गई। सीबीआई और राज्य पुलिस ने गुजरात उच्च न्यायालय के 29 अगस्त 2011 के फैसले को गलत बताते हुए अपील दायर की। उस समय आतंकवाद निरोधक कानून के तहत विशेष पोटा कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद सभी आरोपियों की अपील पर 29 अगस्त 2011 गुजरात हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। मामले की गंभीरता को लेकर सीबीआई और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी।
Created On :   5 July 2019 12:48 PM IST