आम्रपाली ग्रुप को SC के निर्देश- धोनी से जुड़े सभी लेन-देन का कल तक हिसाब दें
- आम्रपाली गुप्र धोनी के साथ हुए सभी लेन-देन का मूल्यांकन कर उसकी रिपोर्ट कल कोर्ट में प्रस्तुत करे
- आम्रपाली गुप्र से धोनी को नहीं मिले 40 करोड़ और मकान की पजेशन
- सुप्रीम कोर्ट ने धोनी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आम्रपाली गुप्र को दिया निर्देश
डिजिटल डेस्क, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज (मंगलवार) को भारतीय किक्रेट टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने आम्रपाली गुप्र से धोनी के साथ हुए सभी लेन-देन से जुड़ी जानकारी कल (बुधवार) तक मांगी है। कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली गुप्र, धोनी के साथ हुए सभी लेन-देन का मूल्यांकन कर उसकी रिपोर्ट कल कोर्ट में प्रस्तुत करे।
एमएस धोनी आम्रपाली ग्रुप पर अपने साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि रांची में आम्रपाली सफारी में एक पेंट हाउस बुक किया था, लेकिन वह तैयार होकर अब तक नहीं मिला। पूर्व भारतीय कप्तान ने आम्रपाली ग्रुप पर यह भी आरोप लगाया कि कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने पर करीब 40 करोड़ देने का वादा किया गया था, जो अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। धोनी 2009-2016 तक आम्रपाली समूह के ब्रांड एंबेसडर थे।
अदालत की ओर से नियुक्त फोरेंसिक ऑडिटर ने धोनी को नोटिस देकर पेंट हाउस खरीदने से जुड़ी जानकारियां मांगी थी। धोनी ने 10 साल पहले आम्रपाली के प्रोजेक्ट में 5500 स्क्वायर फीट का पेंटहाउस बुक किया था। उन्हें अभी तक पजेशन नहीं मिला है। वे 20 लाख रुपए का भुगतान कर चुके हैं। बता दें कि आम्रपाली ग्रुप पिछले कई सालों से आर्थिक समस्या से जूझ रहा है क्योंकि 46,000 से अधिक खरीददार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि एडवांस में पैसा जमा करने के बावजूद अब तक घर तैयार होकर नहीं मिला।
आम्रपाली के प्रमोटर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस जांच करेगीआम्रपाली के ग्राहकों के पैसे के दुरुपयोग के मामले में दायर की गई ऑडिट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह रिपोर्ट के आधार पर आम्रपाली के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के खिलाफ जांच करे।
Created On :   30 April 2019 3:36 PM IST