शिविंदर मोहन सिंह की अस्थायी जमानत याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Supreme Court refuses to consider Shivinder Mohan Singhs temporary bail plea
शिविंदर मोहन सिंह की अस्थायी जमानत याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली शिविंदर मोहन सिंह की अस्थायी जमानत याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
हाईलाइट
  • अदालत को मानवीय आधार पर प्रभावित नहीं होना चाहिए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए अस्थायी जमानत की मांग की थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना के साथ ही न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि रेलिगेयर फिनवेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सिंह के भागने का जोखिम है।

सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि यह एक मानवीय याचिका है क्योंकि उनके मुवक्किल के चाचा का निधन हो गया है और उनकी मां की भी तबीयत ठीक नहीं है। अस्थायी जमानत के लिए सिंह की याचिका का विरोध करते हुए, मेहता ने कहा, उन पर देनदारियों का आरोप है, जिसकी राशि 2,400 करोड़ रुपये हैं। इस मामले में एक उड़ान जोखिम (फ्लाइट के जरिए देश छोड़कर भागने का जोखिम) है।

उन्होंने कहा कि यहां कुछ संदिग्ध प्रतीत होता है और अदालत को मानवीय आधार पर प्रभावित नहीं होना चाहिए। पीठ ने मेहता की इस दलील से सहमति जताई कि सिंह को लेकर एक फ्लाइट रिस्क यानी उड़ान जोखिम है। उन्होंने कहा, गंभीर आरोपों के संदर्भ में, ऐसा लगता है कि अगर याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो एक उड़ान जोखिम हो सकता है।

पीठ ने कहा कि सिंह को पहले किसी की मौत के कारण राहत दी गई थी। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा, अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज की जाती है। पिछले साल दिसंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह निष्पक्ष जांच की उम्मीद करता है और जांच एजेंसियों को तटस्थ होना चाहिए, क्योंकि उसने दिल्ली पुलिस को सिंह के खिलाफ एक मामले में 15 दिसंबर तक जांच पूरी करने को कहा था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिंह की जमानत रद्द कर दी थी, यह देखते हुए कि उनके द्वारा रची गई साजिश का पता लगाने और कथित रूप से धनराशि की हेरफेर का पता लगाने के लिए उनकी हिरासत आवश्यक है। सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जो रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड की याचिका पर आया था, जिसमें 3 मार्च, 2021 को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें दिल्ली पुलिस के ईओडब्ल्यू द्वारा धोखाधड़ी, साजिश और आपराधिक मामले में उनके खिलाफ दर्ज मामले में जमानत दी गई थी।

मार्च 2019 में, ईओडब्ल्यू ने आरएफएल के मनप्रीत सूरी से सिंह, रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के पूर्व सीएमडी सुनील गोधवानी और पूर्व सीईओ कवि अरोड़ा और अन्य के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप लगाया गया है कि फर्म के प्रबंधन के दौरान उनके द्वारा ऋण लिया गया था, लेकिन पैसा अन्य कंपनियों में निवेश कर दिया गया।

 (आईएएनएस)

Created On :   16 March 2022 10:00 PM IST

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