चुनाव आयोग 6 मई से पहले मोदी-शाह के खिलाफ शिकायतों का निपटारा करे:SC
डिजिटल डेस्क, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज (गुरुवार) सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ शिकायतों का निपटारा करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि, 6 मई से पहले आचार संहिता उल्लंघन करने को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर 9 शिकायतों पर चुनाव आयोग फैसला ले। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी कि आचार संहिता उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग को दी गई बार-बार अर्जियों के बावजूद आयोग ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
Supreme Court asks Election Commission to decide before May 6, the 9 complaints filed by Congress party against PM Narendra Modi and BJP President Amit Shah for allegedly violating the Model Code of Conduct. pic.twitter.com/bbq2YDtEgm
— ANI (@ANI) May 2, 2019
30 अप्रैल को टाल दी गई थी सुनवाई
बता दें कि मोदी-शाह के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई सुनवाई नहीं करेंगे। कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव की इस याचिका पर आज जस्टिस दीपक गुप्ता, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच सुनवाई करेगी। इससे पहले इस मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को होनी थी, जिसे कोर्ट द्वारा टाल दिया गया था।
क्या है मामला
ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने बयान और भाषणों से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में लातूर के औसा में 9 अप्रैल को एक रैली में मोदी ने युवा मतदाताओं से बालाकोट हवाई हमले के नायकों के नाम पर वोट डालने की अपील की थी। महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव अधिकारियों ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि प्रधानमंत्री की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया उसके आदेशों का उल्लंघन है जिसमें उसने पार्टियों से अपने प्रचार में सशस्त्र सेनाओं का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा है। पश्चिम बंगाल में ‘मोदी जी की वायु सेना’ कहते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सभा को संबोधित किया था।
Created On :   2 May 2019 10:06 AM IST