शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ याचिका पर एससी ने सुनवाई से किया इनकार

SC refuses to hear plea against removal of encroachment in Shaheen Bagh
शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ याचिका पर एससी ने सुनवाई से किया इनकार
नई दिल्ली शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ याचिका पर एससी ने सुनवाई से किया इनकार
हाईलाइट
  • हितों को संतुलित करने की जरूरत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने वरिष्ठ अधिवक्ता पी.वी. सुरेंद्रनाथ से मामले को हाईकोर्ट लेकर जाने को कहा।

इसमें कहा गया है, हमें हितों को संतुलित करने की जरूरत है लेकिन तब नहीं जब अतिक्रमण हटाया जा रहा है। उच्च न्यायालय जाएं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि किसी प्रकार की गलत व्याख्या की जा रही है और यह अतिक्रमण के खिलाफ किया गया एक नियमित अतिक्रमण विरुद्ध अभियान है। सुरेंद्रनाथ ने जोर देकर कहा कि शीर्ष अदालत को मामले की सुनवाई करनी चाहिए, पीठ ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए। उन्होंने कहा, यह बहुत अधिक है।

पीठ ने कहा कि नगर निगम पहली बार अतिक्रमण के खिलाफ विध्वंस अभियान नहीं चला रहा है। पीठ ने कहा, हम जीवन, आजीविका की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह नहीं। मेहता ने बताया कि 2020 और 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सार्वजनिक सड़कों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। शुरूआत में, पीठ ने पूछा, माकपा क्यों याचिका दायर कर रही है अगर कोई पीड़ित आया होता, तो हम समझ सकते थे। प्रभावित पक्षों को अदालत में आने दें। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्या है, सुरेंद्रनाथ ने जवाब दिया कि यह जनहित में है न कि पार्टी के हित में। जस्टिस राव ने कहा  इस अदालत को एक मंच न बनाएं।

हालांकि, सुरेंद्रनाथ ने कहा कि विध्वंस अभियान शुरू करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था और कहा कि वे इमारतों को ध्वस्त कर रहे हैं। सुरेंद्रनाथ ने पूछा कि वे अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का उपयोग क्यों कर रहे हैं, और कहा कि याचिकाकर्ता एक फेरीवाला संघ है। हालांकि, न्यायमूर्ति राव ने कहा कि फेरीवाले किसी भी इमारत में नहीं हैं। पीठ ने कहा, हम इसपर सुनवाई नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने पर सहमति जताई।

 

 

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Created On :   9 May 2022 4:00 PM IST

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